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लापरवाही से वाहन चालने पर चालक को एक साल कारावास
Updated Fri, 07 Jul 2017 10:47 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
रोहडू़।
लापरवाही से वाहन चलाने के बाद दुर्घटनाग्रस्त होने पर न्यायालय ने चालक को एक साल साधारण कारावास की सजा सुनाई है। सभी पक्षों को सुनने के बाद एसीजेएम कोर्ट रोहडूू ने चालक को अलग अलग धाराओं में दोषी करार दिया है।
6 अगस्त 2015 को चालक बालक राम पुत्र मुसरू गांव कुटाड़ा मारुति वैन लेकर दयारमोली से निकल रहा था। इस दौरान तेज रफ्तार व लापरवाही के कारण वैन दुर्घटना ग्रस्त हो गई। वाहन दुर्घटना में दो लोगों को गंभीर चोटें आई थी। पुलिस ने मौके पर जांच के दौरान हादसे के लिए चालक को आरोपी ठहराया। पुलिस ने चालक के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। एसीजेएम रमणीक शर्मा की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद दुर्घटना के मामले में दोषी ठहराया। उन्होंने शुक्रवार को दोषी चालक को एक साल साधारण कारावास की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी चंद्र सागर नेगी ने की। उन्होंने कहा न्यायालय ने चालक को धारा 279 के तहत चार महीने, 337 के तहत तीन महीने व 338 में एक साल साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।
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रोहडू़।
लापरवाही से वाहन चलाने के बाद दुर्घटनाग्रस्त होने पर न्यायालय ने चालक को एक साल साधारण कारावास की सजा सुनाई है। सभी पक्षों को सुनने के बाद एसीजेएम कोर्ट रोहडूू ने चालक को अलग अलग धाराओं में दोषी करार दिया है।
6 अगस्त 2015 को चालक बालक राम पुत्र मुसरू गांव कुटाड़ा मारुति वैन लेकर दयारमोली से निकल रहा था। इस दौरान तेज रफ्तार व लापरवाही के कारण वैन दुर्घटना ग्रस्त हो गई। वाहन दुर्घटना में दो लोगों को गंभीर चोटें आई थी। पुलिस ने मौके पर जांच के दौरान हादसे के लिए चालक को आरोपी ठहराया। पुलिस ने चालक के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। एसीजेएम रमणीक शर्मा की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद दुर्घटना के मामले में दोषी ठहराया। उन्होंने शुक्रवार को दोषी चालक को एक साल साधारण कारावास की सजा सुनाई है। मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी चंद्र सागर नेगी ने की। उन्होंने कहा न्यायालय ने चालक को धारा 279 के तहत चार महीने, 337 के तहत तीन महीने व 338 में एक साल साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।
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