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बांग्लादेशी नागरिक की जमानत खारिज: आरोपी टूरिस्ट वीजा पर आया था भारत, फर्जी दस्तावेज बनवाकर कर रहा था ये काम

Sat, 16 Apr 2022 07:01 PM IST
आकाश दुबे संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Published by: आकाश दुबे Updated Sat, 16 Apr 2022 07:01 PM IST
सार

बांग्लादेशी नागरिक को रामपुर की शाहबाद पुलिस ने दिसंबर 2021 में गिरफ्तार किया था। वह टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था। उसके बाद बिना वीजा के रहकर झोलाझाप के तौर पर काम कर रहा था। आरोपी ने फर्जी तरीके से भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज भी बनवा लिए थे। इस मामले में कोर्ट ने भी उसकी जमानत खारिज कर दी है।
 

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Court rejects bail of Bangladeshi citizen wrongly living in India
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

रामपुर के पते पर फर्जी तरीके से पासपोर्ट समेत अन्य दस्तावेज बनवाकर झोलाछाप डॉक्टर के रूप में रह रहे बांग्लादेशी नागरिक की जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी है। बांग्लादेशी नागरिक देवाशीष को 13 दिसंबर 2021 को शाहबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

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ऐसे खुला पूरा मामला
आप्रवासन (इमीग्रेशन) विभाग ने बरेली पासपोर्ट कार्यालय को देवाशीष मंडल के पासपोर्ट को शक के आधार पर जांच के लिए भेजा था। ये जांच रामपुर पुलिस और खुफिया एजेंसी के पास आई थी। जांच में देवाशीष मंडल के नाम से भारतीय पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत अन्य दस्तावेज फर्जी तरीके से बनवाए जाने की पुष्टि हुई थी। हालांकि आरोपी बांग्लादेशी नागरिक देवाशीष उस वक्त बरेली जनपद के सिरौली क्षेत्र में झोलाछाप के रूप में काम कर रहा था, लेकिन उसके दस्तावेजों में शाहबाद के मोहल्ला सादात का पता दर्ज था।
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पुलिस ने जब जांच की तो देवाशीष मंडल का असली नाम व पता देवाशीष विश्वास निवासी ग्राम वारी अली थाना चौगासा जनपद जसर, बांग्लादेश पाया गया। पुलिस जांच में पता चला कि देवाशीष टूरिस्ट वीजा पर साल 2012 में तीन माह के लिए भारत आया था। शुरुआत में वो कोलकाता आया था, उसके बाद वो शाहबाद आकर रहने लगा और फिर सिरौली में छोलाछाप चिकित्सक के रूप में काम करने लगा था। उसने सिरौली में अपना मकान भी बना लिया था।

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कोर्ट ने खारिज की जमानत की अर्जी
पुलिस ने देवाशीष को 13 दिसंबर 2021 को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। जेल में बंद देेवाशीष ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला जज की कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। जिस पर कोर्ट में सुनवाई हुई, दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद प्रभारी जिला जज नीलू मोघा ने जमानत खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि आरोपी के अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने कोर्ट में आरोपी की जमानत खारिज करने की दलील दी थी, जिस पर कोर्ट ने बांग्लादेशी नागरिक देवाशीष मंडल की जमानत खारिज कर दी है।

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