फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Commercial hall and tin shed sealed, building constructed without map

Rampur News: बिना नक्शा पास कराए बनाएकॉमर्शियल हॉल और टिन शेड सील

Mon, 03 Feb 2025 12:30 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Mon, 03 Feb 2025 12:30 AM IST
विज्ञापन
Commercial hall and tin shed sealed, building constructed without map
कॅमर्शियल भवन को सील करता आरडीए कर्मी। - फोटो : स्रोत : प्रा​धिकरण
रामपुर। रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) ने गांधी समाधि आश्रम पद्धति रोड पर बेनजीरपुर उर्फ घाटमपुर के पास बने कॉमर्शियल हाॅल और टिनशेड को सील कर दिया। कॉमर्शियल भवन आशुतोष जिंदल पुत्र आलोक कुमार का है, जबकि टिनशेड शनि गुप्ता का है। इन दोनों भवनों को सील करते हुए प्राधिकरण के सचिव/सिटी मजिस्ट्रेट संदीप वर्मा ने नोटिस भी जारी किया है। प्राधिकरण ने यह कार्रवाई बिना नक्शा पास कराए भवन निर्माण करने पर की है।
विज्ञापन

बताया जा रहा है कि गांधी समाधि से होकर लखनऊ-दिल्ली नेशनल हाईवे लिंक मार्ग किनारे कुछ समय पहले आशुतोष जिंदल ने कॉमर्शियल हाॅल बनवाया है। यह भवन 400 वर्ग मीटर भूमि पर है। इसमें बाहर से लोहे के कई शटर भी लगे हैं। इस भवन का नक्शा भी पास नहीं कराया गया है।
विज्ञापन

हालांकि, यह मामला प्राधिकरण की संज्ञान में पहले से ही था। जिस पर 19 नवंबर 2024 को आशुतोष जिंदल को बिना नक्शा पास कराए कॉमर्शियल भवन निर्माण के संबंध में कारण बताओ नोटिस दिया था। उसी दिन दूसरा नोटिस अनाधिकृत निर्माण रोकने के संबंध में जारी हुआ था।
विज्ञापन
विज्ञापन

आरडीए का कहना है कि इन दोनों नोटिसों को 25 नवंबर 2024 को आशुतोष जिंदल को तामील भी कराया था। लेकिन, आरडीए सचिव का आरोप है कि आशुतोष जिंदल ने न तो स्थल पर किए जा रहे अवैध निर्माण के संबंध में कोई साक्ष्य या अभिलेख प्रस्तुत किए और न ही अवैध निर्माण को स्थल से खुद हटाया, बल्कि मौके पर निरंतर कार्य जारी रखा।
वहीं दूसरी ओर प्राधिकरण के सचिव का कहना है कि इसी मार्ग पर शनी गुप्ता ने कुल 699.06 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में आरसीसी कॉलम पर टिनशेड निर्मित कर रखा है। दूसरे, 602.41 वर्ग मीटर के भूखंड पर टिनशेड के लिए 14 आरसीसी कॉलम में निर्माण कराया गया है। इस निर्माण के लिए इन्होंने भी कोई नक्शा पास नहीं कराया, जबकि उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले प्राधिकरण से निर्माण एवं विकास कार्य की स्वीकृति अनिवार्य है।
अनाधिकृत निर्माण के संबंध में प्राधिकरण ने शनी गुप्ता को 16 मई 2024 को कारण बताओ नोटिस दिया था। उसी दिन अनाधिकृत निर्माण रोकने के संबंध में भी दूसरा नोटिस दिया था। लेकिन, इसके बाद भी इन लोगों ने निर्माण कार्य जारी रखा। जिस पर आरडीए ने सीलिंग की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में प्राधिकरण के सहायक अभियंता प्रमोद गुप्ता एवं अवर अभियंता जगदीश पाल सिंह व रवि शंकर भी मौजूद थे।


प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए आशुतोष जिंदल और शनी गुप्ता लगातार कॉमर्शियल भवन का निर्माण कर रहे हैं। इस तरह इन लोगों ने अवैध तरीके से एक हाॅल और टिनशेड बना लिए हैं। इन लोगों को पहले ही नक्शा स्वीकृत करा लेने के बाद काम शुरू करने के लिए नोटिस दिया गया था। लेकिन, फिर भी अपनी मर्जी पर आमादा रहे। जिस कारण सीलिंग की कार्रवाई की है। अब जुर्माना लगाते हुए इन पर कार्रवाई की जाएगी। -संदीप वर्मा, सचिव, रामपुर विकास प्राधिकरण
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article