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नाबालिग की शादी तय होने की सूचना पर पहुंची चाइल्ड लाइन की टीम
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रामपुर। एक नाबालिग बेटी की शादी तय होने की जानकारी मिलने के बाद चाइल्ड लाइन की टीम पुलिस के साथ उसके घर पहुंच गई। किशोरी के पिता को समझाया। हालांकि, यह शादी एक जुलाई को होनी थी। अब पिता किशोरी के बालिग होने कि बाद शादी करने को तैयार हो गए हैं। वहीं, किशोर और उसके परिजनों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा।
मामला ब्लॉक सैदनगर की ग्राम पंचायत प्रानपुर का है। चाइल्ड लाइन की समन्वयक को 1098 के माध्यम से सूचना मिली कि गांव के एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी की शादी तय कर दी है। एक जुलाई को उसकी शादी होनी है। चाइल्ड लाइन समन्वयक नवनीत कौर ने टीम मेंबर अजीम और रूची को मौके पर भेज दिया। दोनों सदस्य टांडा थाने की पुलिस को लेकर गांव पहुंच गए। छानबीन की तो पता लगा कि जिस लड़की का विवाह कराया जाएगा वह वास्तव में नाबालिग है। आधार कार्ड के अनुसार उसकी उम्र 17 साल है। टीम ने किशोरी के पिता से बातचीत की और समझाया। लड़की के पिता से बेटी के बालिग होने की बात कही। काफी समझाने के बाद वह शादी बालिग होने के बाद कराने के लिए तैयार हो गए। चाइल्ड लाइन की समन्वयक नवनीत कौर ने बताया कि लड़की के पिता को समझाया गया है कि नाबालिग की शादी करना कानूनी अपराध है, लेकिन किशोरी के पिता उसके बालिग होने की बात कर रहे हैं। आधार कार्ड के अनुसार बेटी बालिग नहीं है। फिर भी उसके पिता किशोरी के बालिग होने तक विवाह न कराने के लिए तैयार हो गए हैं। फिर भी यह मामला बाल कल्याण समिति के समक्ष लेकर जाया जाएगा, जिसके बाद समिति किशोरी के बालिग होने या न होने के विषय में जो भी निर्णय लेगी वह मान्य होगा।
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मामला ब्लॉक सैदनगर की ग्राम पंचायत प्रानपुर का है। चाइल्ड लाइन की समन्वयक को 1098 के माध्यम से सूचना मिली कि गांव के एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी की शादी तय कर दी है। एक जुलाई को उसकी शादी होनी है। चाइल्ड लाइन समन्वयक नवनीत कौर ने टीम मेंबर अजीम और रूची को मौके पर भेज दिया। दोनों सदस्य टांडा थाने की पुलिस को लेकर गांव पहुंच गए। छानबीन की तो पता लगा कि जिस लड़की का विवाह कराया जाएगा वह वास्तव में नाबालिग है। आधार कार्ड के अनुसार उसकी उम्र 17 साल है। टीम ने किशोरी के पिता से बातचीत की और समझाया। लड़की के पिता से बेटी के बालिग होने की बात कही। काफी समझाने के बाद वह शादी बालिग होने के बाद कराने के लिए तैयार हो गए। चाइल्ड लाइन की समन्वयक नवनीत कौर ने बताया कि लड़की के पिता को समझाया गया है कि नाबालिग की शादी करना कानूनी अपराध है, लेकिन किशोरी के पिता उसके बालिग होने की बात कर रहे हैं। आधार कार्ड के अनुसार बेटी बालिग नहीं है। फिर भी उसके पिता किशोरी के बालिग होने तक विवाह न कराने के लिए तैयार हो गए हैं। फिर भी यह मामला बाल कल्याण समिति के समक्ष लेकर जाया जाएगा, जिसके बाद समिति किशोरी के बालिग होने या न होने के विषय में जो भी निर्णय लेगी वह मान्य होगा।
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