फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   Case of six lakh extortion and assault on wife and 5 in-laws

Rampur News: पत्नी समेत 5 ससुरालियों पर छह लाख वसूली और मारपीट का केस

Fri, 27 Jun 2025 01:38 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Fri, 27 Jun 2025 01:38 AM IST
विज्ञापन
Case of six lakh extortion and assault on wife and 5 in-laws
मिलकखानम। थाना क्षेत्र के कुम्हरिया कलां गांव निवासी मुजफ्फर अली ने पत्नी तबस्सुम और उसके परिजनों पर षड्यंत्रपूर्वक झूठे मुकदमे दर्ज कराने, छह लाख रुपये वसूलने, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है।
विज्ञापन

पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। पीड़ित मुजफ्फर अली के अनुसार, उसकी शादी क्षेत्र के माहूनागर गांव निवासी तबस्सुम से 20 नवंबर 2020 को हुई थी। कुछ समय बाद वैचारिक मतभेद के चलते तबस्सुम व उसके परिजनों ने साजिश रचकर मुजफ्फर और उसके परिजनों पर 498ए और धारा 376 जैसे गंभीर धाराओं में झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए। पीड़ित का आरोप है कि अभियुक्तों ने दबाव बनाकर तीन लाख रुपये थाने में पुलिस की मौजूदगी में वसूले, जिसका वीडियो सबूत भी पीड़ित के पास सुरक्षित है। उसका कहना है कि बाद में और तीन लाख रुपये की मांग की गई।
विज्ञापन

रुपये न देने पर 26 मई 2025 को आरोपियों ने पीड़ित के घर में घुसकर गाली-गलौज व मारपीट की और हत्या की धमकी दी। पीड़ित का कहना है कि घटना की शिकायत थाना मिलकखानम और पुलिस अधीक्षक रामपुर से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश कर दिया। पुलिस ने तबस्सुम, शाहाना, वाहिद हुसैन, मुराद अली और मुनव्वर अली निवासीगण माहूनागर के खिलाफ समुचित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed