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Rampur News: बिना अनुमति जनसभा के मामले में भाजपा विधायक राजबाला बरी

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 20 Jul 2023 01:42 AM IST
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BJP MLA Rajbala acquitted in case of public meeting without permission
रामपुर। मिलक से भाजपा विधायक राजबाला को उनके ऊपर लगाए गए बिना अनुमति के जनसभा करने के आरोप से बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के आदेश को निरस्त कर दिया।
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कोर्ट ने भाजपा विधायक राजबाला को बिना अनुमति सभा करने के आरोप में दोषी करार देते हुए एक माह की कैद और 500 रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। जिसके खिलाफ राजबाला और गौतम गुप्ता ने सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की थाा। जिस पर दोनों पक्षों की बहस पूर्व तिथि को पूरी हो चुकी थी। कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए राजबाला और गौतम गुप्ता की अपील को स्वीकार करते हुए निचली अदालत के फैसले को निरस्त कर दिया। भाजपा विधायक राजबाला और गौतम गुप्ता को बरी कर दिया।
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पूर्व सांसद जयाप्रदा के मामले में अगली सुनवाई दो अगस्त को
रामपुर। पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ केमरी और स्वार थाने में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अगली तिथि दो अगस्त निर्धारित की है। भाजपा नेता और पूर्व सांसद जयाप्रदा के खिलाफ वर्ष 2019 में आचार संहिता उल्लंघन के मामले स्वार और केमरी थाने में मुकदमे दर्ज हुए थे। जिनकी सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में चल रही है। बुधवार को कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। जयाप्रदा के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि अब इन मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने दो अगस्त की तारीख निर्धारित की है।
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