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हत्या के मामले में गवाह को अनुमति न देने पर जारी नोटिस का बरेली एसएसपी ने दिया जवाब

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 02 Nov 2021 01:18 AM IST
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Bareilly SSP responded to the notice issued for not allowing the witness in the murder case
रामपुर। हत्या के एक मामले में गवाह इंस्पेक्टर को कोर्ट में गवाही की अनुमति न देने के मामले में जिला जज ने बरेली एसएसपी के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करते हुए नोटिस जारी कर तलब किया था। इस पर सोमवार को बरेली एसएसपी ने अपना जवाब कोर्ट में दाखिल किया। इससे संतुष्ट होकर कोर्ट ने प्रकीर्ण वाद निरस्त कर दिया है।
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मामला बिलासपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बिलासपुर थाना क्षेत्र में साल 2017 में हुई एक हत्या के आरोपी अमनवीर और उसके साथियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे की सुनवाई जिला जज गौरव कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में चल रही है। इस मामले में हाईकोर्ट ने प्रतिदिन सुनवाई के आदेश पारित किए हैं। जिसमें बिलासपुर थाने में तैनात रहे गवाह सुनील अहलावत जो कि मौजूदा समय में बरेली क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं, को गवाही देनी है।
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लेकिन, कई तारीखों से गवाह के कोर्ट न आने पर इस मामले में 26 अक्तूबर को कोर्ट ने बरेली एसएसपी को नोटिस जारी कर कोर्ट में तलब किया था। साथ ही प्रकीर्ण वाद भी दर्ज कर लिया था। इसके बाद सोमवार को कोर्ट में इस मामले में तारीख थी।
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शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना ने बताया कि सोमवार को बरेली एसएसपी की ओर से कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया। साथ ही गवाह सुनील अहलावत भी कोर्ट में उपस्थित हुए। इसके बाद कोर्ट ने बरेली एसएसपी के खिलाफ दर्ज प्रकीर्ण वाद को निरस्त कर दिया है। साथ ही इस मामले में अगली तारीख नवंबर तय की गई है, जिसमें गवाह सुनील अहलावत से गवाही/जिरह होगी।
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