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Rampur News: सजा के खिलाफ आजम की अपील पर अब तीन को होगी सुनवाई

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 26 Oct 2023 02:13 AM IST
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Azam's appeal against sentence will now be heard by three people
रामपुर। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां की अपील पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। आजम के अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने सुनवाई के लिए तीन नवंबर की तारीख तय कर दी।एडीओ सहकारिता अनिल चौहान ने शहजादनगर थाने में आजम खां के खिलाफ लोकसभा चुनाव के दौरान 2019 में नफरती भाषण देने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल ने आजम खां को 15 जुलाई को नफरती भाषण देने के मामले में दोषी मानते हुए दो साल की सजा व ढाई हजार रुपये का जुर्माना अदा करने की सुनाई थी।
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निचली अदालत के फैसले के खिलाफ आजम खां ने एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की है, जिस पर सुनवाई चल रही है। 16 अक्तूबर को भी इस मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन बचाव पक्ष की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था। एडीजीसी सीमा राणा ने बताया कि आजम खां के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में स्थगन प्रार्थना पत्र दिया गया। कोर्ट ने इस स्थगन पत्र को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई के लिए तीन नवंबर की तारीख तय कर दी है।
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