Azam Khan: आजम खां के लोकसभा चुनाव में भड़काऊ भाषण देने के मामले में कोर्ट पहुंचे गवाह, इस वजह से टली सुनवाई
अधिवक्ताओं के कार्य से विरत रहने के चलते सपा नेता आजम खां द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में सुनवाई टल गई। अब चार जून को सुनवाई होगी।
विस्तार
सपा नेता आजम खां द्वारा लोकसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दर्ज मुकदमे में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई थी। इस दौरान मामले के गवाह तत्कालीन एडीओ पंचायत कोर्ट पहुंचे। लेकिन अधिवक्ताओं के कार्य से विरत रहने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई चार जून को होगी।
सोमवार को इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में हुई। इस दौरान गवाह तत्कालीन एडीओ पंचायत चंद्रपाल सिंह गवाही देने के लिए कोर्ट पहुंच गए, लेकिन अधिवक्ताओं के कार्य से विरत रहने की वजह से मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई चार जून को होगी। वहीं, दूूसरी ओर सपा नेता आजम खां के खिलाफ शहर कोतवाली में दर्ज यतीमखाना प्रकरण में पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 जून को होगी।
साल 2019 में सपा नेता आजम खां गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी थे। उन पर आरोप है कि सात अप्रैल 2019 को मिलक कोतवाली क्षेत्र के नगरिया गांव में प्रचार के दौरान उनके द्वारा दो वर्गों में वैमनस्यता पैदा करने के उद्देश्य से भड़काऊ भाषण दिया। जिसका वीडियो वायरल हुआ था। जिस पर मिलक विधानसभा क्षेत्र के वीडियो अवलोकन टीम प्रभारी अनिल कुुमार चौहान ने मिलक थाने में नौ अप्रैल 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इस मामले में सपा नेता आजम खां की जमानत कोर्ट द्वारा मंजूर की जा चुकी है और 12 नवंबर 2021 को कोर्ट ने उनके ऊपर आरोप तय कर दिए थे।