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Rampur News: शत्रु संपत्ति मामले में आजम परिवार को मिली सशर्त जमानत

Fri, 21 Mar 2025 01:35 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, रामपुर Updated Fri, 21 Mar 2025 01:35 AM IST
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Azam family gets conditional bail in enemy property case
रामपुर। सपा नेता आजम खां की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा, बहन निकहत अखलाक और बड़े बेटे अदीब आजम को कोर्ट से राहत मिली है। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट शोभित बंसल ने तीनों की स्थायी जमानत पर सुनवाई करते हुए उन्हें सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने 20-20 हजार रुपये के दो-दो जमानती व इतनी ही धनराशि के मुचलके दाखिल करने पर तीनों को सशर्त जमानत दी है।
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शत्रु संपत्ति के अभिलेखों में हेराफेरी का यह मामला कलक्ट्रेट स्थित रिकाॅर्ड रूम से जुड़ा हुआ है। रिकाॅर्ड रूम के सहायक अभिलेखापाल मोहम्मद फरीद की ओर से सिविल लाइंस थाने में नाै मई 2020 को लखनऊ के पीरपुर हाउस निवासी सैयद आफाक अहमद व अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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इसमें शत्रु संपत्ति के अभिलेखों में हेराफेरी करने का आरोप है। यह मामला जौहर यूनिवर्सिटी परिसर के तहत आने वाली भूमि का है, जो इमामउद्दीन कुरैशी पुत्र बदरुद्दीन के नाम पर दर्ज थी। इमामउद्दीन कुरैशी 1947-48 में पाकिस्तान चले गए थे और यह संपत्ति शत्रु संपत्ति के रूप में 2006 में सरकार के कस्टोडियन विभाग ने दर्ज कर ली थी।
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रिकाॅर्ड की जांच करने पर यह मामला प्रकाश में आया कि राजस्व विभाग के रिकाॅर्ड में जालसाजी कर शत्रु संपत्ति के अभिलेखों में हेराफेरी की गई है। साथ ही आफाक अहमद का नाम गलत तरीके से राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर दिया गया है। रिकाॅर्ड के पन्ने भी फटे पाए गए थे।
इस मामले में विवेचना के बाद पुलिस ने सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी डाॅ. तजीन फात्मा, बेटे अब्दुल्ला आजम, अदीब आजम व बहन निकहत अखलाक को आरोपी बनाया है। पांच मार्च से सपा नेता आजम खां की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा, उनके बड़े बेटे अदीब आजम खान और बहन निकहत अंतरिम जमानत पर चल रहे थे।
बृहस्पतिवार को तीनों ने एमपी-एमएलए कोर्ट पहुंचकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से सरेंडर कर दिया और फिर उनकी स्थायी जमानत पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से जमानत का विरोध किया गया, जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता जुबैर अहमद खां व विनोद शर्मा ने दलील दी कि आजम परिवार को गलत तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। पत्रावलियों पर इसके संबंध में कोई भी सुबूत नहीं हैं। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों को सशर्त जमानत दी है।

आजम परिवार ने मीडिया से बनाई दूरी
सपा नेता आजम खां के परिवार के सदस्यों ने कोर्ट में पेशी के वक्त मीडिया से दूरी बनाए रखी। इस दौरान मीडियाकर्मियों ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी में बैठकर चले गए।



दिवंगत नेता के मामले में सुनवाई 28 को
सपा के दिवंगत नेता अमर सिंह के परिवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 28 मार्च को होगी। यह मामला अजीमनगर थाने से जुड़ा हुआ है। इस मामले में सपा नेता आजम खां को आरोपी बनाया गया है। वह इस समय सीतापुर जेल में बंद हैं।
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