रामपुर। सपा सांसद आजम खां के खिलाफ डूंगरपुर बस्ती प्रकरण में दर्ज आठ मामलों में शनिवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने मामले में एक आरोपी पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के साथ ही उनकी पत्रावली अन्य आरोपियों से अलग करने के आदेश दिए। इस मामले में अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी।
गंज थाने में 26 जुलाई 2019 में सपा सांसद आजम खां, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, रिटायर्ड सीओ आले हसन, पूर्व सपा जिलाध्यक्ष ओमेंद्र चौहान समेत कई अन्य लोगों को नामजद करते हुए तथा करीब 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसमें आरोप था कि साल 2016 में आरोपियों ने बस्ती में बनी एक कॉलोनी के लोगों के साथ मारपीट और लूट की। साथ ही कई मकानों को भी बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। आरोप था कि यह सबकुछ सपा सांसद आजम खां के इशारे पर किया गया था।
मामले में पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। इस मामले में पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां को छोड़कर सपा सांसद आजम खां समेत अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में इन आठ मामलों की सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने पूर्व पालिकाध्यक्ष के खिलाफ पुलिस द्वारा फरारी में चार्जशीट दाखिल किए जाने का संज्ञान लेते हुए उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के आदेश दिए। साथ ही कोर्ट ने इन मामलों में पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां की पत्रावली अन्य आरोपियों की पत्रावलियों से अलग करने के आदेश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी।
रामपुर। सपा सांसद आजम खां के खिलाफ डूंगरपुर बस्ती प्रकरण में दर्ज आठ मामलों में शनिवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने मामले में एक आरोपी पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के साथ ही उनकी पत्रावली अन्य आरोपियों से अलग करने के आदेश दिए। इस मामले में अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी।
गंज थाने में 26 जुलाई 2019 में सपा सांसद आजम खां, पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, रिटायर्ड सीओ आले हसन, पूर्व सपा जिलाध्यक्ष ओमेंद्र चौहान समेत कई अन्य लोगों को नामजद करते हुए तथा करीब 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसमें आरोप था कि साल 2016 में आरोपियों ने बस्ती में बनी एक कॉलोनी के लोगों के साथ मारपीट और लूट की। साथ ही कई मकानों को भी बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। आरोप था कि यह सबकुछ सपा सांसद आजम खां के इशारे पर किया गया था।
मामले में पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। इस मामले में पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां को छोड़कर सपा सांसद आजम खां समेत अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में इन आठ मामलों की सुनवाई हुई। जिसमें कोर्ट ने पूर्व पालिकाध्यक्ष के खिलाफ पुलिस द्वारा फरारी में चार्जशीट दाखिल किए जाने का संज्ञान लेते हुए उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के आदेश दिए। साथ ही कोर्ट ने इन मामलों में पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां की पत्रावली अन्य आरोपियों की पत्रावलियों से अलग करने के आदेश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी।