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रिटायर्ड सीओ आले हसन की 11 और मामलों में अग्रिम जमानत खारिज

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 07 Apr 2022 12:21 AM IST
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advance bail of ale hassan rejected
रामपुर। सपा नेता आजम खां के करीबी रिटायर्ड सीओ आले हसन को कोर्ट ने फिर झटका दिया है। कोर्ट ने उनके खिलाफ अजीमनगर थाने में जमीन कब्जाने के आरोप में दर्ज 11 और मामलों में उनके अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिए हैं। इस समय वह जमानत पर बाहर चल रहे हैं। अब तक उनकी 26 मामलों में अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। जबकि, एक मामले में अग्रिम जमानत मंजूर हुई है, जो पहले से चल रही है।
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वर्ष 2019 में आलियागंज के किसानों ने यह आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था कि सपा शासनकाल में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के लिए उनकी जमीनों का जबरन बिना पैसा दिए बैनामा करा लिया था। आरोप था कि तत्कालीन सीओ आलेहसन ने भी किसानों का उत्पीड़न किया और रंजिशन झूठे मुकदमों में फंसाया। पुलिस पर उनके साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया था। इन आरोपों के साथ आलियागंज के किसानों ने अजीमनगर थाने में 27 मुकदमे दर्ज कराए थे जिसमें सपा नेता आजम खां, आजम खां की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा, विधायक अब्दुल्ला आजम और रिटायर्ड सीओ आले हसन सहित कई लोगों को नामजद किया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। रिटायर्ड सीओ आले हसन ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एमपी-एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) में 11 अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल किए जिस पर सुनवाई हुई। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता अरुण प्रकाश सक्सेना व सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार गुप्ता ने तर्क दिया कि अपराध गंभीर प्रकृति का है और सभी मामलों में आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल हो चुका है। लिहाजा, अग्रिम जमानत मंजूर न की जाए जबकि, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को झूठा फंसाया है। इसके बाद कोर्ट ने आले हसन के 11 अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिए हैं। इस तरह अब तक 26 मामलों में अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। जबकि, एक मामले में पहले ही अग्रिम जमानत मंजूर हो चुुकी थी।
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