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Rampur News: आजम के नफरती भाषण के मामले में कोर्ट नहीं पहुंचे एडीओ, वारंट जारी

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 04 Nov 2023 01:16 AM IST
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ADO did not reach court in case of Azam's hate speech, warrant issued
रामपुर। सपा नेता आजम खां के नफरती भाषण के मामले में दर्ज मुकदमे के वादी एडीओ कोऑपरेटिव रामनरेश शुक्रवार को कोर्ट नहीं पहुंचे। जिस पर कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया। इस मामले की सुनवाई अब 22 नवंबर को होगी।2019 लोकसभा चुनाव के दौरान बिलासपुर क्षेत्र में हुई जनसभा के दौरान सपा नेता आजम खां ने अपने भाषण में आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। जिस पर कोतवाली में वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी एवं एडीओ कोऑपरेटिव के पद पर तैनात रामनरेश ने मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। शुक्रवार को इस मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान मुकदमे के वादी कोर्ट नहीं पहुंचे। जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एडीओ कोऑपरेटिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। अदालत अब इस मामले की सुनवाई 22 नवंबर को करेगी।
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