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विधायक के गाड़ी से मिले थे रुपये
Rampur
Updated Wed, 29 Oct 2014 05:33 AM IST
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रामपुर। विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन में एचसीपी (हेड कांस्टेबल प्रमोटेड) ने मिलक के विधायक के खिलाफ गवाही दी। एचपीसी ने पूर्व में दिए गए बयानों की पुष्टि की।
2012 में हुए विधानसभा चुनाव में मिलक विधानसभा क्षेत्र के सपा प्रत्याशी विजय सिंह के खिलाफ आचार संहिता का मुकदमा पटवाई थाने में दर्ज किया गया था। आरोप है कि वह मतदाताओं को रिझाने के लिए रुपये बांटने जा रहे थे। चेकिंग में उनकी गाड़ी से 65 हजार रुपये बरामद हुए थे। विजय सिंह बरामद रुपयों का हिसाब किताब भी नहीं दे सके थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मामले की तफ्तीश की और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू कर दी है। इस मामले में घटना के गवाह बरेली में तैनात एचसीपी सुखपाल सिंह के बयान हुए। सुखपाल ने पूर्व में दिए गए बयानों की पुष्टि की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह की, जिसका उन्होंने बखूबी जवाब दिया। दूसरी ओर इस मामले में कोर्ट में हाजिर न होने पर गवाह पुलिस कर्मी बलराम सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।
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2012 में हुए विधानसभा चुनाव में मिलक विधानसभा क्षेत्र के सपा प्रत्याशी विजय सिंह के खिलाफ आचार संहिता का मुकदमा पटवाई थाने में दर्ज किया गया था। आरोप है कि वह मतदाताओं को रिझाने के लिए रुपये बांटने जा रहे थे। चेकिंग में उनकी गाड़ी से 65 हजार रुपये बरामद हुए थे। विजय सिंह बरामद रुपयों का हिसाब किताब भी नहीं दे सके थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मामले की तफ्तीश की और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू कर दी है। इस मामले में घटना के गवाह बरेली में तैनात एचसीपी सुखपाल सिंह के बयान हुए। सुखपाल ने पूर्व में दिए गए बयानों की पुष्टि की। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जिरह की, जिसका उन्होंने बखूबी जवाब दिया। दूसरी ओर इस मामले में कोर्ट में हाजिर न होने पर गवाह पुलिस कर्मी बलराम सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है।
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