फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   चरस रखने पर एक को सात साल की कैद

चरस रखने पर एक को सात साल की कैद

Thu, 02 Aug 2018 01:01 AM IST
Updated Thu, 02 Aug 2018 01:01 AM IST
विज्ञापन
चरस रखने पर एक को सात साल की कैद
रामपुर। चरस रखने के मामले में पकड़े गए एक आरोपी को अदालत ने सात साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले में जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के भी आदेश दिए हैं।
विज्ञापन

मामला शहर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। शहर कोतवाली पुलिस ने 22 मार्च 2015 को चेकिंग के दौरान क्षेत्र के मुहल्ला खारी कुंआ निवासी शिवम उर्फ छोटू को 350 ग्राम चरस के साथ पकड़ा था। पुलिस ने चरस के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में पुलिस ने विवेचना कर मामले की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए इस मुकदमे का फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता सतीश चंद्र ने तीन गवाहों को पेश किया साथ ही चरस की फारेंसिक लैब की रिपोर्ट भी पेश की। इस रिपोर्ट में चरस होने की पुष्टि की गई थी। उन्होंने आरोपी को सजा देने की मांग रखी,जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आरोपी को पुलिस ने झूठा फंसाया है। उसके पास से चरस बरामद नहीं हुई थी। इसलिए उसे बरी किया जाए। एडीजीसी सतीश चंद्र ने बताया कि दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने शिवम उर्फ छोटू को सात साल की कैद और दस हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। बताया कि जुर्माना अदा न करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed