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त्यागपत्र देने वाले जिला पंचायत के दस सदस्यों को नोटिस
Updated Sun, 23 Sep 2018 01:13 AM IST
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रामपुर। त्यागपत्र देेने वाले जिला पंचायत के दस सदस्यों को नोटिस जारी किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह ने उनको नोटिस जारी कर आठ अक्तूबर को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने यह कदम हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन को लेकर उठाया है।
जिला पंचायत के दस सदस्यों ने अप्रैल माह में विकास कार्य नहीं कराए जाने के विरोध में अपना इस्तीफा दे दिया था। जिला पंचायत अध्यक्ष ने इन इस्तीफों का निस्तारण नहीं किया। इसके बाद जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल सलाम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सलाम ने या चिका दायर कहा था कि जिला पंचायत अध्यक्ष इस्तीफों के मामले में फैसला लें, या तो दस सदस्यों का इस्तीफा वह स्वीकार करें या फिर अस्वीकार। इसके बाद हाईकोर्ट ने पांच सितंबर को इस मामले में फैसला सुनाते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष को एक सप्ताह के अंदर कोई ना कोई निर्णय लेने का आदेश दिया था। हाईर्को के फैसले के खिलाफ जिला पंचायत अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष पुनर्विचार याचिका (एसएलपी) दायर की थी। सुप्रीम ने कोर्ट ने उनके एसएलपी को यह कहते हुए खारिज दिया कि वह हाईकोर्ट के फैसले पर अमल करें। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष ने शनिवार को इस्तीफा देने वाले सदस्यों को नोटिस जारी कर आठ अक्तूबर अपना पक्ष रखने को कहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह का कहना है कि इस्तीफे पर कोई निर्णय लेने से पहले सदस्यों की राय जान लेना उचित है। हाईकोर्ट के आदेश के पालन के क्रम में सदस्यों से उनकी राय पूछी गई है। सदस्य अपने इस्तीफे के बारे में जो भी निर्णय लेंगे उसके मुताबिक फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश का पूरा सम्मान किया जाएगा।
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जिला पंचायत के दस सदस्यों ने अप्रैल माह में विकास कार्य नहीं कराए जाने के विरोध में अपना इस्तीफा दे दिया था। जिला पंचायत अध्यक्ष ने इन इस्तीफों का निस्तारण नहीं किया। इसके बाद जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल सलाम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सलाम ने या चिका दायर कहा था कि जिला पंचायत अध्यक्ष इस्तीफों के मामले में फैसला लें, या तो दस सदस्यों का इस्तीफा वह स्वीकार करें या फिर अस्वीकार। इसके बाद हाईकोर्ट ने पांच सितंबर को इस मामले में फैसला सुनाते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष को एक सप्ताह के अंदर कोई ना कोई निर्णय लेने का आदेश दिया था। हाईर्को के फैसले के खिलाफ जिला पंचायत अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष पुनर्विचार याचिका (एसएलपी) दायर की थी। सुप्रीम ने कोर्ट ने उनके एसएलपी को यह कहते हुए खारिज दिया कि वह हाईकोर्ट के फैसले पर अमल करें। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष ने शनिवार को इस्तीफा देने वाले सदस्यों को नोटिस जारी कर आठ अक्तूबर अपना पक्ष रखने को कहा है। जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह का कहना है कि इस्तीफे पर कोई निर्णय लेने से पहले सदस्यों की राय जान लेना उचित है। हाईकोर्ट के आदेश के पालन के क्रम में सदस्यों से उनकी राय पूछी गई है। सदस्य अपने इस्तीफे के बारे में जो भी निर्णय लेंगे उसके मुताबिक फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश का पूरा सम्मान किया जाएगा।
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