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रामपुर विकास प्राधिकरण में शामिल होंगे ग्यारह राजस्व गांव
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रामपुर। शहर की सीमा से सटे आसपास के ग्यारह गांव रामपुर विकास प्राधिकरण में शामिल होंगे। इस बावत जिलाधिकारी ने आरडीए के अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार कर प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में रखने के लिए कहा है। साथ ही शहर में सात स्थानों पर सोलर हाईमास्ट लाइटें लगाई जाएंगी, जिससे सड़कों का अंधेरा छंट जाएगा।
जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि 18 अगस्त को निर्माण व विकास कार्यों के लिए आमन्त्रित निविदाओं 1.70 करोड़ रुपये को निर्धारित तिथि पर तकनीकी एवं वित्तीय बिड खोलकर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर तत्काल कार्यादेश निर्गत किए जाएं। उन्होंने कहा कि 28 अगस्त से 30 अगस्त से बीच बोर्ड की बैठक होना प्रस्तावित है। मंडलायुक्त ने अमृत योजना के अन्तर्गत जीआईएस बेस्ड रामपुर महायोजना-2031 की प्रगति समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय राजमार्ग-24 (मुरादाबाद-बरेली बाईपास) पर दोनों ओर ग्राम अलीनगर जनूबी, ग्राम पसियापुरा जनूबी, पटटी कल्यानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-87 (नैनीताल बाईपास) पर दोनों ओर ग्राम भमरव्वा, ग्राम चमरव्वा, ग्राम चमरपुरा, ग्राम मोमिनपुर अहमदाबाद, ग्राम कोयला ग्राम कोयली एवं रहपुरा ग्राम केसरपुर तहसील सदर जिला रामपुर इस प्रकार कुल 11 राजस्व ग्रामों को प्राधिकरण विकास क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव सम्मिलित कर बोर्ड बैठक का एजेंडा प्रस्तुत किया जाए। जौहर अस्पताल के निकट पूर्व निर्मित व विकसित जौहर चौराहे के सौंदर्यीकरण का एस्टीमेट प्रस्ताव अवस्थापना समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जौहर अस्पताल, जौहर अली चौराहा, कृष्णा विहार, कलक्ट्रेट प्रागण में दो स्थानों, शौकत अली मार्ग-राधा रोड तिराहा एवं रेलवे स्टेशन के सामने गुरूद्वारा संत भाई जी बाबा वाले नुक्कड़ पर कुल सात स्थानों पर सोलर हाईमास्ट लगाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसके लिए कुटेशन प्राप्त हो गए हैं। लिहाजा, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर कार्य आरम्भ कर प्रस्ताव अवस्थापना समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। रजा लाइब्रेरी में लाइब्रेरी भवन को रात्रि के समय प्रकाशमान रखे जाने के लिए लाइट का प्रस्ताव व अवस्थापना समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कलक्ट्रेट में जिलाधिकारी रामपुर के कार्यालय के सम्मुख स्थित भूमि पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुसार पार्किंग, पाथवे, पार्क का प्रस्ताव अवस्थापना समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग-24 (मुरादाबाद-बरेली बाईपास) स्थित ग्राम मन्सूरपर जीरो प्वाइन्ट एवं ग्राम शहजादनगर जीरो प्वाइन्ट पर रामपुर चाकू तिराहा एवं वायलेन चौराहा विकसित करने के लिए परियोजना प्रबंधक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मुरादाबाद से अनापत्ति प्राप्त करने के प्रयास करने के निर्देश दिए। पोर्टल पर प्राप्त मानचित्रों के अधिकांश प्रस्तावों में कार्यालय उपजिलाधिकारी सदर रामपुर से भू-स्वामित्व के सम्बन्ध में अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। अत: पोर्टल पर प्राप्त मानचित्रों के त्वरित निस्तारण के दृष्टिगत सात कार्यदिवसों में आपत्ति व अनापत्ति से अवगत कराए जाने के लिए कार्यालय उपजिलाधिकारी सदर रामपुर को पत्र प्रेषित किया जाए। वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में निर्गत नोटिसों की समीक्षा कर शमन की कार्रवाई की जाए, जिन प्रकरणों में शमन की कार्रवाई सम्भव नहीं है, उन प्रकरणों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी क्षेत्र में बिना प्राधिकरण की स्वीकृति भूखण्डीय विकास न होने पाए तथा प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना अवैध भूखण्डीय विकास पाए जाने की स्थिति में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। रामपुर विकास क्षेत्रार्न्तगत संचालित नर्सिंग होम, होटल एवं मोबाइल टावर के निर्माण के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कर ऐसे प्रकरण, जिनमें मानचित्र स्वीकृति प्रदान की जा सकती है, वहां बिना स्वीकृति के किसी भी एजेन्सी द्वारा मोबाइल टावर स्थापित न किया जाएं।
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जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि 18 अगस्त को निर्माण व विकास कार्यों के लिए आमन्त्रित निविदाओं 1.70 करोड़ रुपये को निर्धारित तिथि पर तकनीकी एवं वित्तीय बिड खोलकर सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर तत्काल कार्यादेश निर्गत किए जाएं। उन्होंने कहा कि 28 अगस्त से 30 अगस्त से बीच बोर्ड की बैठक होना प्रस्तावित है। मंडलायुक्त ने अमृत योजना के अन्तर्गत जीआईएस बेस्ड रामपुर महायोजना-2031 की प्रगति समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय राजमार्ग-24 (मुरादाबाद-बरेली बाईपास) पर दोनों ओर ग्राम अलीनगर जनूबी, ग्राम पसियापुरा जनूबी, पटटी कल्यानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-87 (नैनीताल बाईपास) पर दोनों ओर ग्राम भमरव्वा, ग्राम चमरव्वा, ग्राम चमरपुरा, ग्राम मोमिनपुर अहमदाबाद, ग्राम कोयला ग्राम कोयली एवं रहपुरा ग्राम केसरपुर तहसील सदर जिला रामपुर इस प्रकार कुल 11 राजस्व ग्रामों को प्राधिकरण विकास क्षेत्र में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव सम्मिलित कर बोर्ड बैठक का एजेंडा प्रस्तुत किया जाए। जौहर अस्पताल के निकट पूर्व निर्मित व विकसित जौहर चौराहे के सौंदर्यीकरण का एस्टीमेट प्रस्ताव अवस्थापना समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। जौहर अस्पताल, जौहर अली चौराहा, कृष्णा विहार, कलक्ट्रेट प्रागण में दो स्थानों, शौकत अली मार्ग-राधा रोड तिराहा एवं रेलवे स्टेशन के सामने गुरूद्वारा संत भाई जी बाबा वाले नुक्कड़ पर कुल सात स्थानों पर सोलर हाईमास्ट लगाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसके लिए कुटेशन प्राप्त हो गए हैं। लिहाजा, वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर कार्य आरम्भ कर प्रस्ताव अवस्थापना समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। रजा लाइब्रेरी में लाइब्रेरी भवन को रात्रि के समय प्रकाशमान रखे जाने के लिए लाइट का प्रस्ताव व अवस्थापना समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। कलक्ट्रेट में जिलाधिकारी रामपुर के कार्यालय के सम्मुख स्थित भूमि पूर्व में दिए गए निर्देशों के अनुसार पार्किंग, पाथवे, पार्क का प्रस्ताव अवस्थापना समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग-24 (मुरादाबाद-बरेली बाईपास) स्थित ग्राम मन्सूरपर जीरो प्वाइन्ट एवं ग्राम शहजादनगर जीरो प्वाइन्ट पर रामपुर चाकू तिराहा एवं वायलेन चौराहा विकसित करने के लिए परियोजना प्रबंधक राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मुरादाबाद से अनापत्ति प्राप्त करने के प्रयास करने के निर्देश दिए। पोर्टल पर प्राप्त मानचित्रों के अधिकांश प्रस्तावों में कार्यालय उपजिलाधिकारी सदर रामपुर से भू-स्वामित्व के सम्बन्ध में अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। अत: पोर्टल पर प्राप्त मानचित्रों के त्वरित निस्तारण के दृष्टिगत सात कार्यदिवसों में आपत्ति व अनापत्ति से अवगत कराए जाने के लिए कार्यालय उपजिलाधिकारी सदर रामपुर को पत्र प्रेषित किया जाए। वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में निर्गत नोटिसों की समीक्षा कर शमन की कार्रवाई की जाए, जिन प्रकरणों में शमन की कार्रवाई सम्भव नहीं है, उन प्रकरणों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी क्षेत्र में बिना प्राधिकरण की स्वीकृति भूखण्डीय विकास न होने पाए तथा प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना अवैध भूखण्डीय विकास पाए जाने की स्थिति में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाए। रामपुर विकास क्षेत्रार्न्तगत संचालित नर्सिंग होम, होटल एवं मोबाइल टावर के निर्माण के सम्बन्ध में सर्वेक्षण कर ऐसे प्रकरण, जिनमें मानचित्र स्वीकृति प्रदान की जा सकती है, वहां बिना स्वीकृति के किसी भी एजेन्सी द्वारा मोबाइल टावर स्थापित न किया जाएं।
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