फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Rampur News ›   10 years jail to accused of murder

Rampur News: दहेज हत्या में पति और देवर को दस-दस के साल कैद की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 09 Dec 2022 11:45 PM IST
विज्ञापन
10 years jail to accused of murder
रामपुर। दहेज के लिए विवाहिता को जलाकर मारने के आरोप में दर्ज मुकदमे की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने विवाहिता के पति और देवर को दस-दस साल की कैद की सजा सुनाई है। दो ननदों को भी सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने चारों पर चार-चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन

मामला मिलकखानम थाना क्षेत्र कुम्हरिया टाह का है। गांव निवासी इदरीश का निकाह ग्राम सैजनी नानकार निवासी अजीज अहमद की पुत्री फायलिन से 15 मार्च 2020 को हुआ था। आरोप है कि दहेज के लिए ससुराल वालों ने उसकी जलाकर हत्या कर दी थी। घटना की रिपोर्ट अजीज अहमद ने मिलकखानम थाने में दर्ज कराई थी। जिसमें पति इदरीश, देवर जलीस, ननद बब्बो उर्फ निशा और नाजरीन उर्फ नाजमीन को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्वितीय रश्मि रानी की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता कमल कुमार गुप्ता ने वादी मुकदमा सहित कई गवाहों के बयान दर्ज कराए और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है, लिहाजा आरोपियों को बरी किया जाएगा। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने इदरीश और जलीस को दस-दस साल की कैद, बब्बो उर्फ निशा और नाजरीन उर्फ नाजमीन को सात-सात कैद की सजा सुनाई। साथ ही चारों पर चार-चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed