{"_id":"620e8fcf8708b9043715bfd7","slug":"10-years-jail-in-murder-rampur-news-mbd419164420","type":"story","status":"publish","title_hn":"युवक के हत्यारोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
युवक के हत्यारोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
रामपुर। युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी का 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हत्या का मामला करीब ढाई साल पुराना है।
घटना पटवाई थानाक्षेत्र के मंढौली गांव की है। 14 अगस्त 2019 को रात करीब नौ बजे दिनेश की गांव के ही राजेंद्र से कहासुनी हो गई। कुछ ही देर बाद कहासुनी से गुस्साए राजेंद्र अपने घर से बल्लम लेकर दिनेश के घर पहुंच गया और बल्लम उसके पेट घोंप दिया। लहुलुहान दिनेश को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई राजू ने राजेंद्र के खिलाफ पटवाई थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। गुरुवार को इस मुकदमें की सुनवाई एडीजे प्रथम धीरेंद्र कुमार तृतीय की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने वादी मुकदमा राजू सहित चार गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। जबकि, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना रात की है और घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। लिहाजा, आरोपी को बरी किया जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने राजेंद्र को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना डाला है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि 40 हजार रुपये मृतक दिनेश के परिजनों को दिए जाएं। शेष धनराशि राजकीय कोष में जमा की जाए।
विज्ञापन
घटना पटवाई थानाक्षेत्र के मंढौली गांव की है। 14 अगस्त 2019 को रात करीब नौ बजे दिनेश की गांव के ही राजेंद्र से कहासुनी हो गई। कुछ ही देर बाद कहासुनी से गुस्साए राजेंद्र अपने घर से बल्लम लेकर दिनेश के घर पहुंच गया और बल्लम उसके पेट घोंप दिया। लहुलुहान दिनेश को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट मृतक के भाई राजू ने राजेंद्र के खिलाफ पटवाई थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। गुरुवार को इस मुकदमें की सुनवाई एडीजे प्रथम धीरेंद्र कुमार तृतीय की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने वादी मुकदमा राजू सहित चार गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। जबकि, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना रात की है और घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। लिहाजा, आरोपी को बरी किया जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने राजेंद्र को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना डाला है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि 40 हजार रुपये मृतक दिनेश के परिजनों को दिए जाएं। शेष धनराशि राजकीय कोष में जमा की जाए।
विज्ञापन