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डालडा फैक्टरी पर दो लाख रुपये का जुर्माना

Mon, 04 Mar 2019 12:12 AM IST
rajni rajni अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Published by: rajni rajni Updated Mon, 04 Mar 2019 12:12 AM IST
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रायबरेली। विधि विश्लेषक प्रयोगशाला, आगरा की जांच में खरा न उतरने पर डालडा बनाने वाली मुंबई की फैक्टरी पर दो लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इसके अलावा डालडा की बिक्री करने वाली अमीनाबाद, लखनऊ की मोहन एजेंसी पर भी एक लाख रुपये का जुर्माना ठोंका गया है।

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मुकदमे की सुनवाई के दौरान एडीएम (प्रशासन) राम अभिलाष ने जुर्माना लगाते हुए एक माह में धनराशि को जमा करने के आदेश दिए हैं। ऐसा न करने पर भू-राजस्व की भांति जुर्माने की धनराशि को तहसील के माध्यम से वसूली कराने के आदेश दिए हैं। 
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एफएसडीए की टीम ने 2014 में दीपावली के दौरान शहर में जीआईसी के सामने स्थित वीपी गुप्ता की दुकान से डालडा का नमूना भरा था। नमूने को जांच के लिए विधि विश्लेषक प्रयोगशाला, आगरा भेजा गया था।
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चार मई 2015 को जांच रिपोर्ट आई जिसमें डालडा के नमूने को मानक के विपरीत घोषित किया गया था। निर्माण करने वाली फर्म ने डालडा के पैकेट पर बैच नंबर और डेट ऑफ पैकिंग की तारीख नहीं लिखी थी।


जांच रिपोर्ट आने के बाद एफएसडीए ने एडीएम प्रशासन के कोर्ट में विक्रेता, एजेंसी संचालक और डालडा बनाने वाली फैक्टरी के खिलाफ मुकदमा कर दिया। पक्का बिल दिखानेे के कारण दुकानदार पर जुर्माना नहीं किया गया।


मुकदमे की सुनवाई करते हुए एडीएम (प्रशासन) राम अभिलाष ने लखनऊ के अमीनाबाद स्थित प्रताप मार्केट की मोहन एजेंसी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। डालडा बनाने वाली फर्म बंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 6001 सी एंड डी फ्लोर द कैपिटल सी-10 जी ब्लॉक बांद्रा कुर्ला कांप्लेक्स बांद्रा ईस्ट मुंबई पर दो लाख रुपये का जुर्माना किया है। एजेंसी व निर्माता को एक माह के अंदर जुर्माने की धनराशि को जमा करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर तहसील से वसूूली कराने के आदेश दिए। 


काजू बिस्कुट के निर्माता पर 75 हजार व विक्रेता पर 10 हजार का जुर्माना
एडीएम (प्रशासन) ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए काजू बिस्कुट के निर्माता पर 75 हजार और विक्रेता पर 10 हजार रुपये का जुर्माना किया है। एफएसडीए की टीम ने महराजगंज क्षेत्र के हलोर बाजार स्थित राज किशोर की दुकान से काजू बिस्कुट का नमूना सील करके विधि विश्लेषक प्रयोगशाला आगरा जांच के लिए भेजा था।


जांच मे बिस्कुट के पैकेट पर पैकिंग एंड लेबलिंग के मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर नमूने को फेल घोषित कर दिया गया था। मामले में काजू बिस्कुट के निर्माता मानिक फूड्स लालबाग फैजाबाद पर 75 हजार और विक्रेता राज किशोर पर 10 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। दोनों को एक माह में जुर्माने की धनराशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं। 



एडीएम (प्रशासन) ने दो और मुकदमों में निर्णय सुनाया है। डालडा के निर्माता व एजेंसी के संचालक के साथ ही काजू बिस्कुट के निर्माता व विक्रेता पर जुर्माना किया गया है। एक माह में जुर्माने की धनराशि को जमा करने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर तहसील के माध्यम से वसूली कराई जाएगी।
शशांक त्रिपाठी, अभिहित अधिकारी, एफएसडीए

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