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Raebareli News: गैर इरादतन के हत्या मामले में तीन को पांच साल की सजा

Thu, 20 Mar 2025 12:42 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Thu, 20 Mar 2025 12:42 AM IST
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Three sentenced to five years in prison in culpable homicide case
रायबरेली। सलोन कोतवाली क्षेत्र में 10 साल पहले हुई गैर इरादतन हत्या के एक मामले में दोषसिद्ध होने पर तीन लोगों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने तीनों दोषियों पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
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सलोन कोतवाली क्षेत्र के रूनीपुर में 29 अक्तूबर 2014 को गांव निवासी सीताराम के साथ राम पियारे, राम स्वरूप और देशराज ने मारपीट की गई थी। खेत में भैंस चली जाने का विरोध करने पर सीताराम को लाठी-डंडों से जमकर पीटा गया था। गंभीर रूप से घायल सीताराम ने कोतवाली में तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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गंभीर रूप से घायल वादी सीताराम की इलाज के दौरान 1 नवंबर 2014 को मौत हो गई थी। पुलिस ने रूनीपुर गांव निवासी रामपियारे, रामस्वरूप व देशराज के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। मामले में सीताराम की बहू शोभा को भी चोट आई थी। जिला एवं सत्र के न्यायालय की कोर्ट संख्या एक के अपर सत्र न्यायाधीश कुशल पाल ने बुधवार को दोनों पक्षों की बहस को सुना और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तीनों को सजा सुनाई।
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