फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Three real brothers sentenced to 10-10 years rigorous imprisonment

तीन सगे भाइयों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा

Tue, 21 Jan 2020 12:18 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 21 Jan 2020 12:18 AM IST
विज्ञापन
Three real brothers sentenced to 10-10 years rigorous imprisonment
रायबरेली। अपर सत्र न्यायाधीश श्वेता श्रीवास्तव ने गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन सगे भाइयों को 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जमीन पर खूंटा लगाने को लेकर हुए विवाद में हत्या के मामले में न्यायालय ने तीनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन

सरेनी थाना क्षेत्र के छतौना गांव में 07 दिसंबर 2011 को खूंटा लगाने और दीवार की ईंट गिरने के विवाद को लेकर कहासुनी के बाद मारपीट हो गई थी। एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों को गंभीर रूप से पीटकर घायल कर दिया था। कुल्हाड़ी व लाठी ठंडों से पिटाई के बाद इलाज के दौरान रामखेलावन की मौत हो गई थी।
विज्ञापन

मामले में मृतक के भाई राम गोपाल ने सरेनी थाने में गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) अजय कुमार पांडेय के मुताबिक सरेनी थाना क्षेत्र के छतौना में रामखेलावन की गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश श्वेता श्रीवास्तव ने आरोपी तीनों भाइयों राजेंद्र, बच्चूलाल व रामप्यारे को दोषी करार दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर तीनों भाइयों को सजा सुनाई। तीनों आरोपी भाइयों को 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा के साथ ही पांच-पांच हजार रुपयेे का जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed