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मिठाई की दुकानों में सिर्फ बिक्री हो, धारा 144 का पालन हो

Wed, 20 May 2020 10:42 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 20 May 2020 10:42 PM IST
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Sweets shops are only on sale, Section 144 should be followed
रायबरेली। डीएम शुभ्रा सक्सेना ने बचत भवन में अधिकारियों के साथ बैठक की। डीएम ने कहा कि मिठाई की दुकानें सिर्फ बिक्री के लिए खुलेंगी। मिठाई की दुकानों पर बैठने की व्यवस्था न हो। मुख्य मंडी सुबह चार से सात बजे तक खुलेगी। सब्जी मंडी में रिटेल वितरण सुबह छह बजे से सुबह नौ बजे होगा।
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डीएम ने कहा कि कोरोना व स्वास्थ्य प्रोटोकाल, सोशल डिस्टेसिंग एवं धारा 144 का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। बस स्टेशन एवं रेलवे स्टेशन पर चलने वाली कैंटीन को केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी।
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कर्मचारियों को फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर भी उपरोक्त सावधानी बरती जाए।
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डीएम ने कहा कि सामाजिक, राजनीतिक खेल, मनोरंजन, धार्मिक उत्सव एवं पारिवारिक उत्सव आदि में भीड़ एकत्रित होने से प्रतिबंधित, रेस्टोरेट आदि में बैठकर खाने से पूर्णतया रोक है। अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शमिल होंगे। सार्वजनिक स्थान पर थूकना स्थानीय विधि अनुसार दंडनीय होगा।
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