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पशुपालक को बीमा राशि के साथ मिलेगा ब्याज
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 21 Nov 2015 11:13 PM IST
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महराजगंज तहसील क्षेत्र के खजुरों गांव निवासी रामबरन ने पशुधन बीमा योजना के तहत अपनी गाय का 25 हजार रुपये का बीमा कराया था। बीमा कराने के तीन माह के अंदर ही गाय की मौत हो गई।
इस पर पशुपालक ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मंडलीय कार्यालय, लखनऊ में क्लेम के लिए आवेदन किया था। लेकिन कंपनी ने भुगतान नहीं किया।
इस पर पशुपालक ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली। फोरम के अध्यक्ष लालता प्रसाद पांडेय व अन्य सदस्यों ने परिवाद की सुनवाई के बाद कंपनी को दो माह के अंदर बीमा राशि और उस पर भुगतान की तिथि तक आठ फीसदी ब्याज देने के निर्देश दिए हैं।
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इस पर पशुपालक ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड मंडलीय कार्यालय, लखनऊ में क्लेम के लिए आवेदन किया था। लेकिन कंपनी ने भुगतान नहीं किया।
इस पर पशुपालक ने उपभोक्ता फोरम की शरण ली। फोरम के अध्यक्ष लालता प्रसाद पांडेय व अन्य सदस्यों ने परिवाद की सुनवाई के बाद कंपनी को दो माह के अंदर बीमा राशि और उस पर भुगतान की तिथि तक आठ फीसदी ब्याज देने के निर्देश दिए हैं।
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