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प्रचार के दौरान 90 डेसीबल से ज्यादा न हो ध्वनि
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूराे
Updated Fri, 10 Feb 2017 11:33 PM IST
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ध्वनि प्रदूषण
- फोटो : symbolic
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डीएम अनुज कुमार झा और समस्त विधानसभा क्षेत्रों के प्रेक्षकों ने शुक्रवार को बचत भवन में प्रत्याशियों और रिटर्निंग अफसरों के साथ बैठक की। डीएम ने कहा कि सभी प्रत्याशी आदर्श आचार संहिता का पालन करें। आचार संहिता के उल्लंघन करते वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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उन्होंने कहा कि कोई भी प्रत्याशी मतदाताओं को प्रलोभन देने अथवा डराने धमकाने का कार्य न करें। प्रत्याशी अपने प्रचार के समय 90 डेसीबल से ज्यादा ध्वनि नहीं करेंगे। डीएम ने प्रत्याशियों के व्यय के संबंध में बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्येक प्रत्याशी के लिए 28 लाख रुपये व्यय की सीमा निर्धारित की है।
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सभी प्रत्याशी प्रतिदिन के खर्चे का ब्योरा अवश्य देंगे। कोई प्रत्याशी 20 हजार से अधिक का नकद भुगतान एक व्यक्ति को नही कर सकता। जिलाधिकारी ने कहा कि 21 फरवरी की शाम पांच बजे के बाद कोई प्रत्याशी प्रचार नहीं करेगा।
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कोई भी प्रत्याशी पंपलेट अथवा बैनर छपवाता/बनवाता है तो उसकी संख्या एवं प्रिंटिंग के स्थान की सूचना रिटर्निंग अफसर को देना आवश्यक होगा। इस मौके पर प्रेक्षक एसएस चौहान, डॉ. सुब्रता गुप्ता, डॉ. अरुण कुमार, गोरखनाथ, बसीर अहमद, जगजीत सिंह, ओ पासी आदि मौजूद रहे।