{"_id":"580fa2554f1c1b994fbc2a56","slug":"sho-salon-and-so-milarea-summoned-in-court","type":"story","status":"publish","title_hn":"एसएचओ सलोन और एसओ मिल एरिया काेर्ट में तलब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
एसएचओ सलोन और एसओ मिल एरिया काेर्ट में तलब
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूराे
Updated Wed, 26 Oct 2016 11:43 PM IST
विज्ञापन
court
- फोटो : demo
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने प्रभारी निरीक्षक सलोन और थानाध्यक्ष मिल एरिया को नोटिस जारी किया है। दोनों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश विजेश कुमार ने दिया है।
पहला मामला थाना मिल एरिया क्षेत्र से जुड़ा है। खोर निवासी दातादीन गैंगेस्टर मामले में जेल में निरुद्ध था। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी 24 अगस्त को स्वीकार की। आरोपी के जमानत प्रपत्र पुलिस सत्यापन के लिए थाना मिल एरिया भेजे गये।
दो माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सत्यापन आख्या न भेजने पर कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए एसओ मिल एरिया को 26 अक्तूबर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर कारण स्पष्ट करने को कहा है।
विज्ञापन
वहीं सलोन थाना क्षेत्र से जुड़े दूसरे मामले में कोर्ट ने हत्या में सजा काट रहे दिनेश कुमार सिंह के पेरोल की अवधि बीतने पर हाजिर न होने पर कार्रवाई की है। बेलखरिया मजरे सूची निवासी दिनेश कुमार सिंह को उच्च न्यायालय के आदेश से दो माह के पेरोल पर छोड़ा गया था।
दो माह बीतने के बाद भी अभियुक्त हाजिर न होने पर कोर्ट ने जमानतदारों को नोटिस जारी किया। पुलिस नोटिस तामील कराने में असफल रही। इस पर कोर्ट ने प्रभारी निरीक्षक को 27 अक्तूबर को स्वयं हाजिर होकर कारण स्पष्ट करने को कहा है।
विज्ञापन
पहला मामला थाना मिल एरिया क्षेत्र से जुड़ा है। खोर निवासी दातादीन गैंगेस्टर मामले में जेल में निरुद्ध था। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी 24 अगस्त को स्वीकार की। आरोपी के जमानत प्रपत्र पुलिस सत्यापन के लिए थाना मिल एरिया भेजे गये।
विज्ञापन
दो माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी सत्यापन आख्या न भेजने पर कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए एसओ मिल एरिया को 26 अक्तूबर को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर कारण स्पष्ट करने को कहा है।
विज्ञापन
वहीं सलोन थाना क्षेत्र से जुड़े दूसरे मामले में कोर्ट ने हत्या में सजा काट रहे दिनेश कुमार सिंह के पेरोल की अवधि बीतने पर हाजिर न होने पर कार्रवाई की है। बेलखरिया मजरे सूची निवासी दिनेश कुमार सिंह को उच्च न्यायालय के आदेश से दो माह के पेरोल पर छोड़ा गया था।
दो माह बीतने के बाद भी अभियुक्त हाजिर न होने पर कोर्ट ने जमानतदारों को नोटिस जारी किया। पुलिस नोटिस तामील कराने में असफल रही। इस पर कोर्ट ने प्रभारी निरीक्षक को 27 अक्तूबर को स्वयं हाजिर होकर कारण स्पष्ट करने को कहा है।