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Raebareli News: पनीर, अचार समेत सात नमूने फेल
Sun, 27 Sep 2026 01:33 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:33 AM IST
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रायबरेली। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की प्रयोगशाला की जांच में पनीर, अचार और दूध समेत सात खाद्य पदार्थ गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। पनीर में सेहत के लिए खतरनाक तत्व मिले। अचार और दूध के नमूने भी अवमानक घोषित किए गए हैं। प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद खाद्य कारोबारियों को नोटिस देकर एसीजेएम और एडीएम कोर्ट में मुकदमे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
सलोन में अंकुर सिंह की दुकान से भरे गए पनीर के नमूने को जांच में असुरक्षित और अवमानक घोषित किया गया है। स्वेतधारा, जगतपुर और महराजगंज में जितेंद्र मौर्या की दुकान से भरे गए दूध के नमूने अवमानक पाए गए। खीरों में रामप्रकाश की दुकान से भरे गए बूंदी लड्डू का नमूना भी जांच में अवमानक मिला।
हरचंदपुर में भरे गए ज्ञान मसाला के सब्जी मसाला और सलोन के भटनोसा डेयरी से भरे गए दूध का नमूना भी जांच में फेल हो गया। भूएमऊ स्थित अनमोल संगम अचार से आम के अचार का नमूना भरा गया था। यह नमूना भी जांच में अवमानक मिला। प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य कारोबारियों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है।
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सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय मानिक चंद्र सिंह ने बताया कि खाद्य कारोबारियों से जवाब मांगा गया है। पनीर के विक्रेता के खिलाफ एसीजेएम और शेष कारोबारियों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमा किया जाएगा।
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सलोन में अंकुर सिंह की दुकान से भरे गए पनीर के नमूने को जांच में असुरक्षित और अवमानक घोषित किया गया है। स्वेतधारा, जगतपुर और महराजगंज में जितेंद्र मौर्या की दुकान से भरे गए दूध के नमूने अवमानक पाए गए। खीरों में रामप्रकाश की दुकान से भरे गए बूंदी लड्डू का नमूना भी जांच में अवमानक मिला।
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हरचंदपुर में भरे गए ज्ञान मसाला के सब्जी मसाला और सलोन के भटनोसा डेयरी से भरे गए दूध का नमूना भी जांच में फेल हो गया। भूएमऊ स्थित अनमोल संगम अचार से आम के अचार का नमूना भरा गया था। यह नमूना भी जांच में अवमानक मिला। प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य कारोबारियों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है।
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सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय मानिक चंद्र सिंह ने बताया कि खाद्य कारोबारियों से जवाब मांगा गया है। पनीर के विक्रेता के खिलाफ एसीजेएम और शेष कारोबारियों के खिलाफ एडीएम कोर्ट में मुकदमा किया जाएगा।