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अवैध रूप से गैस लगे वैन से ढोये जा रहे स्कूली बच्चेे, 15 वाहनों का चालान
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रायबरेली में सारस होटल के पास बच्चों को छोड़ने जा रही वैन का मोबाइल पर चलान करते एआरटीओ प्रवर्तन ?
- फोटो : RAIBARAILY
रायबरेली। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर मंगलवार को एआरटीओ (प्रवर्तन) संदीप कुमार जायसवाल और यात्री कर अधिकारी अवधराज गुप्ता ने निजी वाहनों से स्कूली बच्चों को ढोने वाले अवैध वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया। कई वैन में तो बिना पंजीयन के अवैध रूप से गैस किटें लगी मिलीं। बिना मानकों को पूरा किए ही वाहनों से बच्चों को ढोया जा रहा था। ऐसे 15 वाहनों का चालान करके करीब दो लाख रुपये का जुर्माना किया गया है।
शासन का आदेश है कि मानकों का पूरा करने वाले वाहनों से ही स्कूली बच्चों को ढोया जा सकता है। इसके लिए सख्त निर्देश भी हैं। एआरटीओ (प्रवर्तन) ने मंगलवार को शहर में अभियान चलाया तो 15 ऐसे वैन मिलीं जिनका पंजीयन निजी कार्यों के लिए है, लेकिन उन वाहनों से स्कूली बच्चों को ढोया जा रहा था। कई वाहनों में तो अवैध रूप से गैस किटें लगी मिलीं। इसके लिए पंजीयन तक नहीं करवाया गया। स्कूली बच्चों की जान को जोखिम में डालकर नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा था।
एआरटीओ (प्रवर्तन) संदीप कुमार जायसवाल ने बताया कि इस तरह की 15 निजी वैनों को स्कूली बच्चों के साथ पकड़कर चालान किया। साथ ही वाहनों के चालकों को निर्देश दिए गए कि दोबारा स्कूली बच्चों को मनमाने तरीके से ढोते मिले तो वाहनों के पंजीयन को निरस्त कर दिया जाएगा। वाहन मालिकों पर करीब दो लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। सभी को सख्त हिदायत भी दी गई है। अभियान जारी रखा जाएगा।
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शासन का आदेश है कि मानकों का पूरा करने वाले वाहनों से ही स्कूली बच्चों को ढोया जा सकता है। इसके लिए सख्त निर्देश भी हैं। एआरटीओ (प्रवर्तन) ने मंगलवार को शहर में अभियान चलाया तो 15 ऐसे वैन मिलीं जिनका पंजीयन निजी कार्यों के लिए है, लेकिन उन वाहनों से स्कूली बच्चों को ढोया जा रहा था। कई वाहनों में तो अवैध रूप से गैस किटें लगी मिलीं। इसके लिए पंजीयन तक नहीं करवाया गया। स्कूली बच्चों की जान को जोखिम में डालकर नियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा था।
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एआरटीओ (प्रवर्तन) संदीप कुमार जायसवाल ने बताया कि इस तरह की 15 निजी वैनों को स्कूली बच्चों के साथ पकड़कर चालान किया। साथ ही वाहनों के चालकों को निर्देश दिए गए कि दोबारा स्कूली बच्चों को मनमाने तरीके से ढोते मिले तो वाहनों के पंजीयन को निरस्त कर दिया जाएगा। वाहन मालिकों पर करीब दो लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। सभी को सख्त हिदायत भी दी गई है। अभियान जारी रखा जाएगा।
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