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Raebareli News: चाय निर्माता समेत 32 मिलावटखोरों पर 23 लाख का जुर्माना

Thu, 12 Jan 2023 11:49 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Jan 2023 11:49 PM IST
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sampling
रायबरेली। विधि विश्लेषक प्रयोगशाला की जांच में खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने के बाद कानपुर की तुलसी रॉयल चाय व रजत टेलीफोन चाय के निर्माताओं समेत 32 मिलावटखोरों पर 23.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एडीएम प्रशासन अमित कुमार ने मुकदमों की सुनवाई के दौरान आदेश जारी किया। एक माह के अंदर जुर्माने की धनराशि जमा करनी होगी।
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एफएसडीए की टीम ने पिछले साल अप्रैल में मल्केगांव स्थित सनद त्रिवेदी की दुकान से तुलसी रॉयल चाय का नमूना भरा था। रजत टेलीफोन चाय का नमूना मलिकमऊ चौराहा स्थित रश्मि गुप्ता की दुकान से भरा गया था।
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भूपगंज छिवलहा में भगत ब्रांड बेसन का नमूना बजरंग बहादुर की दुकान से भरा था। दूध, पनीर, नमकीन, अचार, छेना, बर्फी आदि का नमूना भी जांच के लिए भेजा गया था। जांच में सभी नमूने फेल होने के बाद एडीएम न्यायालय में मुकदमा किया गया।
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मुकदमों की सुनवाई करते हुए एडीएम प्रशासन अमित कुमार ने कानपुर की तुलसी रॉयल चाय के निर्माता पर पांच लाख व विक्रेता सनद त्रिवेदी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा रजत टेलीफोन चाय के निर्माता पर दो लाख, आनंद एजेंसी लालगंज के अलावा विक्रेता रश्मि व उसके पति बिंदा प्रसाद पर एक-एक लाख का जुर्माना किया।
कानपुर के भगत ब्रांड बेसन के निर्माता पर तीन लाख और विक्रेता बजरंग बहादुर पर 25 हजार रुपये का जुर्माना किया है। सब्जी मंडी स्थित गुरप्रीत पर घटिया नमकीन बेचने पर दो लाख का जुर्माना किया गया है। सभी को दो माह के अंदर जुर्माने की धनराशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं।
इन मिलावटखोरों पर भी लगाया अर्थदंड
एडीएम प्रशासन ने दूध, पनीर, खोया, नमकीन, बरफी, छेना आदि खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने पर संतोष कुमार पर 25 हजार, सूर्यभान पर 30 हजार, मो. आरिफ पर 50 हजार, शिवशंकर यादव पर 25 हजार, रामेश्वर पर 20 हजार, मो. हसरतअली पर 15 हजार, मो. अजमत पर 15 हजार, राधाकृष्ण पर 20 हजार, शिवदर्शन पर 50 हजार, सचिन कुमार गुप्ता पर 20 हजार, दिलीप कुमार पर 20 हजार, सुनील कुमार अग्रहरि पर 10 हजार, राम प्रकाश यादव पर 10 हजार, अंकुर गुप्ता पर 25 हजार, परितोष श्रीवास्तव व अन्य पर 50 हजार, ओंकार पर एक लाख, श्यामजी यादव पर 25 हजार, सुख सागर पर 50 हजार, मंजेश कुमार पर 50 हजार, सरफराज अहमद पर 50 हजार, अर्जुन पर 25 हजार, जितेंद्र गुप्ता पर 50 हजार का जुर्माना किया है।

खाद्य पदार्थों के नमूने प्रयोगशाला की जांच में फेल आने के बाद संबंधितों पर जुर्माना करवाने के लिए एडीएम प्रशासन के न्यायालय में मुकदमा दर्ज कराया गया था। 27 मुकदमों में 32 लोगों पर 23.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सभी को एक माह के अंदर जुर्माने की धनराशि जमा करने के आदेश दिए गए हैं।
अजीत कुमार राय, सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय
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