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दुष्कर्मी को आजीवन कारावास की सजा
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रायबरेली। पॉक्सो कोर्ट ने भदोखर थाना क्षेत्र में करीब चार वर्ष पहले बालिका से हुए दुष्कर्म के एक मामले में दोषसिद्ध होने पर अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश विजय पाल ने सोमवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) वेदपाल सिंह, योगेश चंद्र मिश्र व लक्ष्मी शंकर श्रीवास्तव के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता के मामा ने थाना भदोखर में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार वादी की बहन पहले पति से अलग होकर अरविंद रैदास के साथ रहती थी। इसी दौरान बहन की मृत्यु के बाद अरविंद वादी की 12 वर्षीया भांजी से गलत काम करने का दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर 22 जनवरी 2018 को अरविंद ने वादी की भांजी को मारा पीटा। दूसरे दिन भांजी भाग कर वादी के घर आई व सारी घटना बताई।
पुलिस ने विवेचना के बाद अरविंद रैदास के खिलाफ मारपीट, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दुष्कर्मी को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड जमा होने पर आधी राशि पीड़िता को देने का भी निर्देश दिया है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) वेदपाल सिंह, योगेश चंद्र मिश्र व लक्ष्मी शंकर श्रीवास्तव के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता के मामा ने थाना भदोखर में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार वादी की बहन पहले पति से अलग होकर अरविंद रैदास के साथ रहती थी। इसी दौरान बहन की मृत्यु के बाद अरविंद वादी की 12 वर्षीया भांजी से गलत काम करने का दबाव बनाने लगा। विरोध करने पर 22 जनवरी 2018 को अरविंद ने वादी की भांजी को मारा पीटा। दूसरे दिन भांजी भाग कर वादी के घर आई व सारी घटना बताई।
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पुलिस ने विवेचना के बाद अरविंद रैदास के खिलाफ मारपीट, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दुष्कर्मी को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड जमा होने पर आधी राशि पीड़िता को देने का भी निर्देश दिया है।
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