{"_id":"69f3aa0696fea31c4904d6d7","slug":"order-to-give-share-amount-to-the-woman-raebareli-news-c-101-1-rai1002-156692-2026-05-01","type":"story","status":"publish","title_hn":"Raebareli News: महिला को अंश धनराशि देने का आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Raebareli News: महिला को अंश धनराशि देने का आदेश
Fri, 01 May 2026 12:44 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Fri, 01 May 2026 12:44 AM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
रायबरेली। दीवानी न्यायालय ने एक महिला को उसके पति और ससुर के बैंक खातों में जमा लगभग 29 लाख रुपये की धनराशि में से नौ-दसवां अंश देने का आदेश दिया है। यह निर्णय भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के तहत दायर एक आवेदन पर आया है।
चंद्रावती ने अपने पति प्रभुशंकर (निधन 25 अप्रैल 2021) और ससुर रामविशुन (निधन 29 मार्च 2016) के नाम पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की सरेनी शाखा में जमा 28,99,224 रुपये के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मांगा था। चंद्रावती के पुत्रों ने उनके पक्ष में अनापत्ति दी, लेकिन रामविशुन के पुत्र शिवदयाल ने अपने हिस्से पर आपत्ति दर्ज कराई थी।
न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर चंद्रावती को धनराशि का नौ-दसवां अंश और शिवदयाल को शेष एक-दसवां अंश का उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
रायबरेली। दीवानी न्यायालय ने एक महिला को उसके पति और ससुर के बैंक खातों में जमा लगभग 29 लाख रुपये की धनराशि में से नौ-दसवां अंश देने का आदेश दिया है। यह निर्णय भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 372 के तहत दायर एक आवेदन पर आया है।
चंद्रावती ने अपने पति प्रभुशंकर (निधन 25 अप्रैल 2021) और ससुर रामविशुन (निधन 29 मार्च 2016) के नाम पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की सरेनी शाखा में जमा 28,99,224 रुपये के लिए उत्तराधिकार प्रमाण पत्र मांगा था। चंद्रावती के पुत्रों ने उनके पक्ष में अनापत्ति दी, लेकिन रामविशुन के पुत्र शिवदयाल ने अपने हिस्से पर आपत्ति दर्ज कराई थी।
विज्ञापन
न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर चंद्रावती को धनराशि का नौ-दसवां अंश और शिवदयाल को शेष एक-दसवां अंश का उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने का आदेश दिया।
विज्ञापन