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Raebareli News: वंदेभारत पर पत्थरबाजी करने पर एक साल का मिला कारावास

Sat, 28 Mar 2026 01:32 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sat, 28 Mar 2026 01:32 AM IST
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One year imprisonment for pelting stones at Vande Bharat
ऊंचाहार। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर पत्थरबाजी करने वाले युवक को रेलवे मजिस्ट्रेट ने एक वर्ष का कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदंड सजा सुनाई है।
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जानकारी के मुताबिक जून 2025 में रामचंद्र पुर व लक्ष्मणपुर रेलवे स्टेशन के बीच क्षेत्र के पूरे बग्घा गांव निवासी सचिन कुमार ने वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की थी। सीसीटीवी कैमरे के रिकार्ड और मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई थी। इस समय वह जमानत पर बाहर था। ऊंचाहार आरपीएफ पोस्ट प्रभारी एसके सिंह यादव का कहना है कि साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सचिन कुमार को दोषी पाया है। उसे एक वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। अर्थ दंड न जमा करने पर एक माह अधिक कारावास में रहना पड़ेगा। संवाद
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