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Raebareli News: हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा
Sat, 23 May 2026 12:41 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Sat, 23 May 2026 12:41 AM IST
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ऊंचाहार। उधार का गुटखा न देने पर पांच फरवरी 2023 को दुकानदार की सरिया से पीटकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को दोषी संतलाल वर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने दोषी पर दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
करसेनी मजरे अरखा गांव निवासी रामफेर गौतम घर पर ही किराना की दुकान करते थे। पांच फरवरी 2023 को गांव का ही संतलाल वर्मा उर्फ नान भइया ने दुकान पर जाकर उधार में गुटखा खाने के लिए मांगा था। बकाया होने पर रामफेर ने उधारी में गुटखा देने से मना कर दिया था।
इससे नाराज संतलाल ने रात करीब दस बजे रामफेर पर सरिया से हमला कर पीट-पीटकरमौत के घाट उतार दिया था। मामले में आरोपी के खिलाफ मृतक के बेटे राम प्रकाश गौतम ने एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई।
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करसेनी मजरे अरखा गांव निवासी रामफेर गौतम घर पर ही किराना की दुकान करते थे। पांच फरवरी 2023 को गांव का ही संतलाल वर्मा उर्फ नान भइया ने दुकान पर जाकर उधार में गुटखा खाने के लिए मांगा था। बकाया होने पर रामफेर ने उधारी में गुटखा देने से मना कर दिया था।
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इससे नाराज संतलाल ने रात करीब दस बजे रामफेर पर सरिया से हमला कर पीट-पीटकरमौत के घाट उतार दिया था। मामले में आरोपी के खिलाफ मृतक के बेटे राम प्रकाश गौतम ने एफआईआर दर्ज कराई थी। पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाई।
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