फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Married woman dies, case against five

Raebareli News: विवाहिता की मौत, पांच के खिलाफ केस

Wed, 30 Jul 2025 12:41 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Wed, 30 Jul 2025 12:41 AM IST
विज्ञापन
Married woman dies, case against five
शिवगढ़ (रायबरेली)। दहेज में पांच लाख रुपये की मांग पूरी न होने पर सोमवार रात विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पिता की तहरीर पर पुलिस ने सास-ससुर समेत पांच आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ससुराल पक्ष का कहना है कि करंट लगने के चलते विवाहिता की जान गई है। पुलिस घटना की जांच कर रही है।
विज्ञापन


शिवगढ़ थाना क्षेत्र के मझिगवां गांव की रहने वाली रानी (24) पत्नी सतीश कुमार को रात 9.30 बजे अचेतावस्था में परिजन सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ससुर धर्मेश चतुर्वेदी के मुताबिक बहू रात में फर्राटा पंखे का प्लग बोर्ड मेंं लगाते समय करंट की चपेट आई थी।
विज्ञापन


मृतका का पति दिल्ली में प्राइवेट नौकरी करता है और घटना के समय दिल्ली में था। उधर, बेटी की मौत की सूचना पर मंगलवार को बस्ती जिले के गौर थाना क्षेत्र के बभनान नगर पंचायत निवासी पिता शिवकुमार ससुराल पहुंचे। पिता शिवकुमार के मुताबिक अप्रैल 2024 में उनकी बेटी की शादी हुई थी। सोमवार शाम रानी बड़ी बहन से बात कर रही थी। इसी दौरान चीख पुकार की आवाज आई और उसका फोन बंद हो गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


पिता का आरोप है कि ससुराल पक्ष दहेज मेंं पांच लाख रुपये की मांग कर रहा था। मांग पूरी नहीं हुई तो गला दबाकर हत्या कर दी। थाना प्रभारी विंध्य विनय रावत ने बताया कि ससुर धर्मेश, सास सुनीता के अलावा रानी, गच्चू और प्रीति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed