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Raebareli News: अपहरण व हत्या के मामले एक दोषी को उम्रकैद

Sat, 29 Mar 2025 12:39 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sat, 29 Mar 2025 12:39 AM IST
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Life imprisonment to a convict in kidnapping and murder case
रायबरेली। सलोन क्षेत्र में करीब चार साल पहले युवक का अपहरण कर हत्या कर साक्ष्य मिटाने के एक मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया। वहीं, पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में दो आरोपी बरी कर दिए गए।
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वादी के अनुसार 14 अक्तूबर, 2020 को रज्जन (20) अपने साथी संदीप व सुरेश के साथ काम पर जाने की बात कहकर घर से निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। दो महीने बाद आरोपियों की निशानदेही पर रज्जन की चप्प्ल व सिर का कंकाल डलमऊ नहर के पास से पुलिस ने बरामद किया था। मामले में रज्जन के पिता राम बहादुर ने मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद सलोन क्षेत्र के पूरे मियां मजरे सूची निवासी संदीप व सदाशिव यादव, डीह क्षेत्र के टेकारी दांदू निवासी दीपक यादव व भदोखर क्षेत्र के खनुआ निवासी एक किशोर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
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जिला एवं सत्र न्यायालय के कोर्ट- एक के अपर सत्र न्यायाधीश कुशल पाल ने केस की सुनवाई की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोषी संदीप को उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपी दीपक व सदाशिव यादव को बरी कर दिया गयाप। जबकि एक किशोर की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड को भेजी गई है।
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