फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Life imprisonment for murder

हत्या के मामले में आजीवन कारावास

Fri, 06 Aug 2021 10:48 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 06 Aug 2021 10:48 PM IST
विज्ञापन
Life imprisonment for murder
रायबरेली। कोर्ट ने सलोन कोतवाली क्षेत्र से जुड़े दो साल पुराने एक महिला की हत्या के मामले में अभियुक्त को दोषसिद्ध होने पर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय की कोर्ट संख्या चार के अपर सत्र न्यायाधीश हीरालाल ने शुक्रवार को सुनाया।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) देवकांत शुक्ल के मुताबिक मामले की रिपोर्ट सलोन क्षेत्र के गौतमन का पुरवा निवासिनी नीलम ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 14 मई 2019 की रात वादिनी की मां देवरती घर के बाहर सो रही थी।
विज्ञापन

उसी दौरान सलोन के गौतमन का पुरवा मजरे तिवारीपुर में रहकर भट्ठे पर काम करने वाला व शाहजहांपुर जिले के तिलहर थाना क्षेत्र के रुजवारी का मूल निवासी राम भरोसे उर्फ हटीले ने घर के बाहर सो रही वादी की मां देवमती पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

मौके पर ही देवमती की मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद रामभरोसे उर्फ हटीले के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed