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हत्यारे को आजीवन कारावास
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूराे
Updated Sat, 06 May 2017 11:14 PM IST
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- फोटो : getty images
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कोर्ट ने हत्या के मामले में अभियुक्त को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 11 हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित कोर्ट संख्या तीन के अपर सत्र न्यायाधीश महेंद्र कुमार आर्य ने सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) ओमप्रकाश के मुताबिक मामले की रिपोर्ट ऊंचाहार थाना क्षेत्र के डिहवा मजरे कंदरावां निवासी ईश्वर ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 12 जुलाई 2013 की रात गांव का महेश गालियां दे रहा था।
वादी के भाई धर्मेंद्र ने मना किया। इस पर महेंद्र ने धर्मेंद्र के गले पर वार कर दिया। धर्मेंद्र को गंभीर हालत में सीएचसी ऊंचाहार ले जाया गया। दौरान इलाज उसकी मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद महेश के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त महेश को धारा 302, 504 आईपीसी के तहत दोषसिद्ध कर सजा सुनाई।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) ओमप्रकाश के मुताबिक मामले की रिपोर्ट ऊंचाहार थाना क्षेत्र के डिहवा मजरे कंदरावां निवासी ईश्वर ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 12 जुलाई 2013 की रात गांव का महेश गालियां दे रहा था।
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वादी के भाई धर्मेंद्र ने मना किया। इस पर महेंद्र ने धर्मेंद्र के गले पर वार कर दिया। धर्मेंद्र को गंभीर हालत में सीएचसी ऊंचाहार ले जाया गया। दौरान इलाज उसकी मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद महेश के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त महेश को धारा 302, 504 आईपीसी के तहत दोषसिद्ध कर सजा सुनाई।
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