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Raebareli News: दो जगह से फॉर्म भरा या गलत जानकारी दी तो बढ़ेगी मुसीबत
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एसआईआर फार्म भरने की जानकारी देते अधिकारी।
- फोटो : एसआईआर फार्म भरने की जानकारी देते अधिकारी।
रायबरेली। मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के तहत एसआईआर फॉर्म भरवाया जा रहा है। एक से अधिक स्थानों के मतदाताओं को फॉर्म भरने में खास एहतियात बरतने की जरूरत है। एक व्यक्ति एक ही स्थान से यह फॉर्म भर सकता है। एक से अधिक स्थानों से फॉर्म भरकर जमा करना मुसीबत बढ़ा सकता है। गलत जानकारी देना भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा करने वालों के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत हो सकती है। ऐसी स्थिति में मतदाता को मात्र एक स्थान से ही एसआईआर में जरूरी जानकारी भरकर बीएलओ को उपलब्ध कराना होगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के तहत गणना प्रपत्र भरकर जमा करने की अंतिम तारीख चार दिसंबर है। वोटर जरूरी जानकारी फॉर्म में भरकर बीएलओ के पास जमा कर दें। मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन नौ दिसंबर, दावे और आपत्तियों की अवधि नौ दिसंबर से आठ जनवरी, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन सात फरवरी को होगा। उन्होंने कहा कि एक मतदाता को मात्र एक स्थान से ही एसआईआर फॉर्म भरना है। यदि उसका नाम एक से अधिक स्थानों की वोटरलिस्ट में है तो वह यह तय कर ले, कि कहां की वोटरलिस्ट में वह शामिल रहना चाहता है।
एडीएम ने बताया कि एक से अधिक स्थान से गणना प्रपत्र भरना कानूनी अपराध है। ऐसे मतदाता के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। फॉर्म में गलत सूचना देने पर भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसी स्थिति में लोग किसी भी मुसीबत से बचने के लिए पुनरीक्षण में सहयोग करें। वोटर एक ही जगह से मतदाता बनने के लिए फॉर्म भरे और अपने फॉर्म पर अन्य जगह से डुप्लीकेट वोटर होने की जानकारी भी दर्ज करें।
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ये सावधानी बरतें
फॉर्म में मोबाइल नंबर साफ-साफ लिखें।
जन्मतिथि सही भरें।
आधार नंबर वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं।
फॉर्म को फाड़े नहीं, सुरक्षित रखें।
तो इसलिए यह करना जरूरी है...
फॉर्म जमा करवाना अनिवार्य है, वरना नाम कट सकता है।
पूरे देश में आपका नाम बस एक जगह रहेगा।
यदि आप वर्तमान में अपने निवास स्थान से दूर रह रहे हैं, तो अपने बीएलओ से संपर्क करें और फॉर्म प्राप्त करें।
साथ ही तय समय में इसे भरकर बीएलओ को उपलब्ध कराएं।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी व एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के तहत गणना प्रपत्र भरकर जमा करने की अंतिम तारीख चार दिसंबर है। वोटर जरूरी जानकारी फॉर्म में भरकर बीएलओ के पास जमा कर दें। मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन नौ दिसंबर, दावे और आपत्तियों की अवधि नौ दिसंबर से आठ जनवरी, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन सात फरवरी को होगा। उन्होंने कहा कि एक मतदाता को मात्र एक स्थान से ही एसआईआर फॉर्म भरना है। यदि उसका नाम एक से अधिक स्थानों की वोटरलिस्ट में है तो वह यह तय कर ले, कि कहां की वोटरलिस्ट में वह शामिल रहना चाहता है।
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एडीएम ने बताया कि एक से अधिक स्थान से गणना प्रपत्र भरना कानूनी अपराध है। ऐसे मतदाता के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। फॉर्म में गलत सूचना देने पर भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसी स्थिति में लोग किसी भी मुसीबत से बचने के लिए पुनरीक्षण में सहयोग करें। वोटर एक ही जगह से मतदाता बनने के लिए फॉर्म भरे और अपने फॉर्म पर अन्य जगह से डुप्लीकेट वोटर होने की जानकारी भी दर्ज करें।
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ये सावधानी बरतें
फॉर्म में मोबाइल नंबर साफ-साफ लिखें।
जन्मतिथि सही भरें।
आधार नंबर वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं।
फॉर्म को फाड़े नहीं, सुरक्षित रखें।
तो इसलिए यह करना जरूरी है...
फॉर्म जमा करवाना अनिवार्य है, वरना नाम कट सकता है।
पूरे देश में आपका नाम बस एक जगह रहेगा।
यदि आप वर्तमान में अपने निवास स्थान से दूर रह रहे हैं, तो अपने बीएलओ से संपर्क करें और फॉर्म प्राप्त करें।
साथ ही तय समय में इसे भरकर बीएलओ को उपलब्ध कराएं।