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Raebareli News: पत्नी की हत्या की कोशिश में पति को सात साल की सजा

Sun, 01 Jun 2025 01:12 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Sun, 01 Jun 2025 01:12 AM IST
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Husband sentenced to seven years in prison for attempting to murder his wife
रायबरेली। कोर्ट ने अमेठी जिले के जायस थाना क्षेत्र में पत्नी की हत्या की कोशिश के एक मामले में आरोपी पति को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज कुमार सिंह ने बुधवार को सुनाया।
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डीजीसी (क्रिमिनल) अजय मौर्य के अनुसार यह मामला डीह थाना क्षेत्र के पूरे दुबे, मजरा दिलावलपुर निवासी अनिल कुमार द्वारा दर्ज कराया गया था। शिकायत में कहा गया कि उसकी बहन ऊषा की शादी अमेठी के बरंडी का पुरवा (मजरा ओदारी), थाना जायस निवासी चंद्रपाल के साथ हुई थी। घटना 31 जनवरी 2023 की है।
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शाम करीब आठ बजे चंद्रपाल नशे की हालत में घर पहुंचा और आपसी विवाद के बाद पत्नी ऊषा के सिर पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल ऊषा को पहले फुरसतगंज अस्पताल, फिर जिला अस्पताल रायबरेली और बाद में लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने मामले में जांच के बाद आरोपी चंद्रपाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बहस और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। बताया गया कि घटना के बाद से ही आरोपी जेल में बंद है।
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