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Raebareli News: दहेज हत्या में पति को 10 वर्ष की सजा
Sat, 13 Jun 2026 10:41 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Sat, 13 Jun 2026 10:41 PM IST
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अंबेडकरनगर। करीब नौ वर्ष पुराने दहेज हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रोदय कुमार की अदालत ने आरोपी पति धर्मेंद्र उर्फ घंटू को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार अकबरपुर क्षेत्र के शाहजहांपुर शहजादपुर निवासी मदन लाल सैनी ने 8 मार्च 2017 को पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री की शादी हयातगंज निवासी धर्मेंद्र उर्फ घंटू के साथ हुई थी। विवाह के बाद ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग को लेकर उनकी पुत्री को प्रताड़ित करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र उर्फ घंटू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाने के साथ ही आरोपी पर 7 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। (संवाद)
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अभियोजन के अनुसार अकबरपुर क्षेत्र के शाहजहांपुर शहजादपुर निवासी मदन लाल सैनी ने 8 मार्च 2017 को पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनकी पुत्री की शादी हयातगंज निवासी धर्मेंद्र उर्फ घंटू के साथ हुई थी। विवाह के बाद ससुराल पक्ष द्वारा दहेज की मांग को लेकर उनकी पुत्री को प्रताड़ित करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र उर्फ घंटू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने दोषी को सजा सुनाने के साथ ही आरोपी पर 7 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। (संवाद)
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