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Raebareli News: चोरी के मामले में चार दोषियों को सजा
Mon, 22 Sep 2025 12:35 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Mon, 22 Sep 2025 12:35 AM IST
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रायबरेली। करीब 11 साल बाद चोरी के मामले में कोर्ट ने चार दोषियों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दीवानी कचहरी के न्यायालय एफटीसी तृतीय ने जगतपुर थाना क्षेत्र के साईपुर गांव निवासी गोविंद चौरसिया, डलमऊ रोड निवासी सुभाष वर्मा उर्फ टिंकू, चिरौंजी का पुरवा निवासी दुर्गेश यादव और सोनार का पुरवा मजरे अकोहर गांव निवासी संजय कुमार यादव को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
दोषी गोविंद, सुभाष, दुर्गेश यादव पर दो-दो हजार रुपये और संजय कुमार पर चार हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जगतपुर थाना प्रभारी पंकज कुमार त्यागी के मुताबिक 2024 में बाइक चोरी के मामले में दोषियों को जेल भेजा गया था।
दो दोषियों को कठोर कारावास
रायबरेली। आर्म्स एक्ट अधिनियम के तहत दो दोषियों को एक-एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों दोषियों पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दीवानी कचहरी में न्यायालय एफटीसी तृतीय ने जगतपुर थाना क्षेत्र के साईपुर निवासी गोविंद चौरसिया और डलमऊ रोड कस्बा निवासी सुभाष वर्मा टिंकू को कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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दोषी गोविंद, सुभाष, दुर्गेश यादव पर दो-दो हजार रुपये और संजय कुमार पर चार हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जगतपुर थाना प्रभारी पंकज कुमार त्यागी के मुताबिक 2024 में बाइक चोरी के मामले में दोषियों को जेल भेजा गया था।
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दो दोषियों को कठोर कारावास
रायबरेली। आर्म्स एक्ट अधिनियम के तहत दो दोषियों को एक-एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों दोषियों पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दीवानी कचहरी में न्यायालय एफटीसी तृतीय ने जगतपुर थाना क्षेत्र के साईपुर निवासी गोविंद चौरसिया और डलमऊ रोड कस्बा निवासी सुभाष वर्मा टिंकू को कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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