फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   food licence

बिना लाइसेंस के मिलीं सात दुकानें, लगेगा जुर्माना

Fri, 10 Jun 2022 10:39 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 10 Jun 2022 10:39 PM IST
विज्ञापन
food licence
रायबरेली। शासन के तमाम प्रयासों के बाद भी खाद्य विक्रेता दुकानों के लाइसेंस बनवाने में आनाकानी कर रहे हैं। शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जिले में निरीक्षण कर सात ऐसी दुकानें पकड़ी, जिनके संचालक लाइसेंस बनवाने में आनाकानी कर रहे हैं।
विज्ञापन

संबंधित दुकानदारों को नोटिस देकर सात दिन के अंदर लाइसेंस बनवाने के आदेश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर जुर्माने के लिए एडीएम न्यायालय में मुकदमा किया जाएगा।
विज्ञापन

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी इंद्र बहादुर यादव ने बताया कि प्रतिष्ठानों के लाइसेंस और पंजीयन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद भी लोग लाइसेंस नहीं बनवा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि निरीक्षण में बिना लाइसेंस के लिए एएस मेडिकल एजेंसी टेकारीदांदू, उत्तरागौरी निवासी देवेंद्र बहादुर सिंह, दुकनहा निवासी विष्णुकुमार, बनईमऊ निवासी राजेश कुमार, नसीरनपुर निवासी सीताराम, उत्तरागौरी निवासी अमृत साहू व कालीशंकर को प्रतिष्ठानों के लाइसेंस बनवाने के निर्देश दिए गए हैं।

ऐसा न करने पर एडीएम कोर्ट में मुकदमा किया जाएगा। बिना लाइसेंस पर छह माह की सजा व पांच लाख जुर्माना और बिना पंजीयन के दो लाख रुपये के जुर्माने की व्यवस्था है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed