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दुराचारी को आठ वर्ष का कठोर कारावास
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रायबरेली। पॉक्सो कोर्ट ने अमेठी जिले के मोहनगंज थाना क्षेत्र में करीब सात वर्ष पूर्व अनुसूचित जाति की एक बालिका से हुए दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को आठ वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश विजय पाल ने मंगलवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) वेदपाल सिंह व योगेश चंद्र मिश्रा के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता के भाई ने थाना मोहनगंज में दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार वादी की 15 वर्षीय बहन 12 फरवरी 2014 की शाम करीब साढ़े छह बजे नित्यक्रिया के लिए गई थी, तभी राविंद्र सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
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पुलिस ने विवेचना के बाद राविंद्र सिंह उर्फ रावेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो व एससी-एसटी एक्ट के तहत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट आदि के आरोप में दोषी पाया। इसके बाद कोर्ट ने आठ वर्ष की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड की राशि जमा होने पर आधी धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है।
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साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला पॉक्सो कोर्ट प्रथम के विशेष न्यायाधीश विजय पाल ने मंगलवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) वेदपाल सिंह व योगेश चंद्र मिश्रा के मुताबिक मामले की रिपोर्ट पीड़िता के भाई ने थाना मोहनगंज में दर्ज कराई थी।
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रिपोर्ट के अनुसार वादी की 15 वर्षीय बहन 12 फरवरी 2014 की शाम करीब साढ़े छह बजे नित्यक्रिया के लिए गई थी, तभी राविंद्र सिंह ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
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पुलिस ने विवेचना के बाद राविंद्र सिंह उर्फ रावेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो व एससी-एसटी एक्ट के तहत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट आदि के आरोप में दोषी पाया। इसके बाद कोर्ट ने आठ वर्ष की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड की राशि जमा होने पर आधी धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है।