फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Culpable homicide of 10-year imprisonment

गैर इरादतन हत्या में 10 वर्ष की कैद

Wed, 18 Nov 2015 11:24 PM IST
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूरो
रायबरेली/ अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 18 Nov 2015 11:24 PM IST
विज्ञापन
यह फैसला बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित कोर्ट संख्या चार के अपर सत्र न्यायाधीश महेंद्र कुमार आर्य ने सुनाया।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) अजय मौर्या के मुताबिक मामले की रिपोर्ट मृतक की मां अनारा निवासी उसरहा का पुरवा मजरे बभनपुर थाना नसीराबाद ने दर्ज कराई थी।


रिपोर्ट के अनुसार 27 अप्रैल 2009 को वादिनी का बेटा सोहनलाल गांव में एक बारात में शामिल होने गया था। तभी गांव का ही भुल्लन बेटे सोहन पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए लात घूंसों व डंडों से मारा।
विज्ञापन


इससे सोहन को गंभीर चोटें आई, इलाज के दौरान लखनऊ में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद भुल्लन के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।

दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर भुल्लन को धारा 304 आईपीसी के तहत दोषसिद्घ कर 10 साल की सजा सुनाई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed