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चार सगे भाइयों समेत सात को आजीवन कारावास

Wed, 01 Jun 2016 12:17 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ रायबरेली
अमर उजाला ब्यूरो/ रायबरेली Updated Wed, 01 Jun 2016 12:17 AM IST
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Seven people, including four brothers life imprisonment
कोर्ट का फैसला - फोटो : demo photo
कोर्ट ने अमेठी जिले के फुरसतगंज थाना क्षेत्र के पूरे बंधन मजरे तरौना गांव में पांच साल पहले हुई युवक की हत्या के मामले में मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने मामले में आरोपी चार सगे भाइयों समेत सात लोगों को उम्रकैद व 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित कोर्ट संख्या छह के अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार प्रथम ने सुनाया। एडीजीसी (क्रिमिनल) अमरजीत सिंह के मुताबिक 26 सितंबर 2010 को हिंदू का पुरवा निवासी शिवनारायण ने अपने तीन भाइयों शिवकुमार, गुरुबक्स व हरिबक्स समेत 10-12 अन्य लोगों के साथ पूरे बंधन निवासी संतोष के घर में घुसकर बांका व कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया था।
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यही नहीं उसका पैर काट डाला। बाद में संतोष की मौत हो गई। मामले की रिपोर्ट मृतक की मां सीता देवी निवासी पूरे बंधन ने थाना फुरसतगंज में दर्ज कराई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की।
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कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सगे भाइयों शिवनारायण, शिवकुमार, गुरुबक्स, हरिबक्स के अलावा राजेंद्र, संतोष कुमार, राम प्रकाश को हत्या के आरोप में दोषसिद्ध कर सजा सुनाई।
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