फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा

हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा

Thu, 25 Apr 2019 12:47 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 25 Apr 2019 12:47 AM IST
विज्ञापन
हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा
रायबरेली। सेशन कोर्ट ने हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। वहीं एक अन्य आरोपी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश केके अस्थाना ने सुनाया।
विज्ञापन



अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले डीजीसी (क्रिमिनल) लक्ष्मी शंकर श्रीवास्तव व एडीजीसी अजय मौर्या के मुताबिक रिपोर्ट डलमऊ थाना क्षेत्र के पूरे दुर्जन मजरे बेलहनी निवासी रामेश्वर ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार वादी के भतीजे की बेटी रेनू की शादी लालगंज कोतवाली क्षेत्र के पूरे गुर्दी मजरे बेलहनी निवासी महेंद्र कुमार यादव उर्फ लाला के साथ हुई थी।
विज्ञापन



विवाद के चलते रेनू मायके में ही रह रही थी। 14 मई 2015 को महेंद्र अपने दो साथियों के साथ ससुराल आकर विदा कराने को लेकर पत्नी रेनू के बाबा रामनरेश से विवाद किया और उस समय चला गया। रात में ट्यूबवेल पर सो रहे रामनरेश पर महेंद्र चाकू से हमला कर भाग गया। घायल रामनरेश किसी तरह अपने घर पहुंचा तो परिवारीजन उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल और वहां से लखनऊ के लिए रेफर किया। रास्ते में ही रामनरेश की मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन



पुलिस ने विवेचना के बाद महेंद्र यादव व रमेश कुमार के विरुद्ध चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर महेंद यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई। वहीं पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में रमेश कुमार को बरी कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed