{"_id":"60cf7eec8ebc3e3359032169","slug":"covid-raibaraily-news-lko583385449","type":"story","status":"publish","title_hn":"अब रात नौ बजे तक खुलेंगी दुकानें व बाजार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अब रात नौ बजे तक खुलेंगी दुकानें व बाजार
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
रायबरेली। अब बाजार और दुकानें रात नौ बजे तक खुल सकेंगी। प्रदेश सरकार के आदेश के बाद डीएम वैभव श्रीवास्तव ने रविवार को बताया कि सोमवार से शुक्रवार तक अब सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक दुकानें व बाजार खुलेंगे।
हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल व शर्तों के अनुसार ही दुकानें खोलनी होंगी। नियमों की अनदेखी पर सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। शनिवार और रविवार को पहले की तरह ही बंदी रहेगी।
डीएम ने बताया कि दुकान, बाजार सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक कोविड कंटेंमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति होगी। शनिवार व रविवार सप्ताहिक बंदी रहेगी।
साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे जनपद में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता सैनेटाइजेशन एवं फागिंग का अभियान पूर्व की भांति चलाया जाएगा। सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
विज्ञापन
निजी कंपनियों के कार्यालयों में उक्त शर्त की अनिवार्यता होगी। निजी कंपनिया वर्क फाम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी। प्रत्येक निजी कंपनी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता रहेगी।
रेस्टोरेंट, होटल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति सप्ताह में पांच दिन होगी। जनपद में मॉल्स को खोलने की अनुमति सोमवार से शुकवार तक होगी। माल्स की दुकानें एवं रेस्टोरेंट उपर्युक्त शर्त की अनिवार्यता के साथ खोले जाएंगे।
माल्स के गेट पर ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। मिठाई, स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड की दुकानों में नियमों का पालन करना होगा। सब्जी मंडियां पूर्व की भाति खुली रहेंगी, लेकिन घनी आबादी में संचालित मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित कराएगा।
शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति कोविड-19 प्रोटोकॉल व शर्तों प्रतिबंधों के साथ रहेगी। बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों में एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को उपर्युक्त शर्त की अनिवार्यता नियमों के तहत होगी। समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णत: पालन किया जाएगा।
शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद
डीएम ने बताया कि स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी।
बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय तदनुसार खोलने की अनुमति होगी।
पुलिस करे पेट्रोलिंग
डीएम ने बताया कि सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, जिम खोलने की अनुमति अग्रिम आदेशों तक नहीं होगी। पुलिस द्वारा व्यापक पेट्रोलिंग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कही पर भीड़ एकत्रित न हो पाएं। कोई भी कार्यकम भीड़ भाड़ अथवा जुलूस होना हो वह अग्रिम आदेशो तक पूर्णता प्रतिबंधित रहेंगें। टै्रफिक संचालन की सुचार रूप से व्यवस्था की जाए।
विज्ञापन
हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल व शर्तों के अनुसार ही दुकानें खोलनी होंगी। नियमों की अनदेखी पर सीधे तौर पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। शनिवार और रविवार को पहले की तरह ही बंदी रहेगी।
विज्ञापन
डीएम ने बताया कि दुकान, बाजार सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक कोविड कंटेंमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति होगी। शनिवार व रविवार सप्ताहिक बंदी रहेगी।
साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे जनपद में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता सैनेटाइजेशन एवं फागिंग का अभियान पूर्व की भांति चलाया जाएगा। सरकारी विभागों में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।
विज्ञापन
निजी कंपनियों के कार्यालयों में उक्त शर्त की अनिवार्यता होगी। निजी कंपनिया वर्क फाम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगी। प्रत्येक निजी कंपनी में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता रहेगी।
रेस्टोरेंट, होटल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति सप्ताह में पांच दिन होगी। जनपद में मॉल्स को खोलने की अनुमति सोमवार से शुकवार तक होगी। माल्स की दुकानें एवं रेस्टोरेंट उपर्युक्त शर्त की अनिवार्यता के साथ खोले जाएंगे।
माल्स के गेट पर ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। मिठाई, स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड की दुकानों में नियमों का पालन करना होगा। सब्जी मंडियां पूर्व की भाति खुली रहेंगी, लेकिन घनी आबादी में संचालित मंडियों को प्रशासन खुले स्थान पर संचालित कराएगा।
शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति कोविड-19 प्रोटोकॉल व शर्तों प्रतिबंधों के साथ रहेगी। बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों में एक समय में अधिकतम 50 आमंत्रित अतिथियों को उपर्युक्त शर्त की अनिवार्यता नियमों के तहत होगी। समारोह स्थलों पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकाल का पूर्णत: पालन किया जाएगा।
शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद
डीएम ने बताया कि स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए बंद रहेंगे। माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी।
बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय तदनुसार खोलने की अनुमति होगी।
पुलिस करे पेट्रोलिंग
डीएम ने बताया कि सिनेमा हॉल, स्टेडियम, स्वीमिंग पूल, जिम खोलने की अनुमति अग्रिम आदेशों तक नहीं होगी। पुलिस द्वारा व्यापक पेट्रोलिंग करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कही पर भीड़ एकत्रित न हो पाएं। कोई भी कार्यकम भीड़ भाड़ अथवा जुलूस होना हो वह अग्रिम आदेशो तक पूर्णता प्रतिबंधित रहेंगें। टै्रफिक संचालन की सुचार रूप से व्यवस्था की जाए।