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हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा
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रायबरेली। जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित एससी-एसटी कोर्ट ने नौ साल पहले महिला की हत्या के एक मामले में दोषसिद्ध होने पर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला दीवानी कचहरी स्थित एससी-एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हीरालाल ने मंगलवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाली विशेष लोक अभियोजक अर्चना दीक्षित के मुताबिक मामले की रिपोर्ट लालगंज क्षेत्र के पूरे छिवलहनी मजरे बहाई निवासी रामेश्वर उर्फ कल्लू ने दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार 28 जुलाई 2012 की सुबह करीब सात बजे वादी की पत्नी राजरानी उर्फ रजाना पासी नित्यक्रिया के लिए गई थी लेकिन लौटकर नहीं आई।
पत्नी की लाश गांव के ही रामसनेही के घर में मिली। पुलिस ने विवेचना के बाद रामसनेही लोहार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को एससी/एसटी एक्ट व हत्या के आरोप में उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।
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40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला दीवानी कचहरी स्थित एससी-एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हीरालाल ने मंगलवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाली विशेष लोक अभियोजक अर्चना दीक्षित के मुताबिक मामले की रिपोर्ट लालगंज क्षेत्र के पूरे छिवलहनी मजरे बहाई निवासी रामेश्वर उर्फ कल्लू ने दर्ज कराई थी।
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रिपोर्ट के अनुसार 28 जुलाई 2012 की सुबह करीब सात बजे वादी की पत्नी राजरानी उर्फ रजाना पासी नित्यक्रिया के लिए गई थी लेकिन लौटकर नहीं आई।
पत्नी की लाश गांव के ही रामसनेही के घर में मिली। पुलिस ने विवेचना के बाद रामसनेही लोहार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को एससी/एसटी एक्ट व हत्या के आरोप में उम्रकैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।
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