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दो भाइयों समेत तीन को चार-चार वर्ष का कठोर कारावास
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रायबरेली। अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी ने करीब 21 साल पुराने हमला करने के एक मामले में दो भाइयों समेत तीन अभियुक्तों को चार-चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चार-चार हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) उमानाथ सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट सलोन कोतवाली क्षेत्र के लोहरानी मजरे मतरमपुर निवासी राकेश कुमार ने दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार मेड़ के विवाद को लेकर पांच दिसंबर 2000 को रामदीन, रामकिशोर व रामकिशुन के दामाद ने वादी के भाई शेर बहादुर को मारा पीटा था, जिससे वादी के भाई को काफी चोटें आईं थीं।
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पुलिस ने विवेचना के बाद रामदीन, उसके भाई रामकिशोर के अलावा ओमप्रकाश उर्फ जागेश्वर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दो भाइयों समेत तीनों अभियुक्त को सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड जमा होने पर आधी राशि प्रतिकर के रूप में पीड़ित को देने का भी आदेश दिया है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) उमानाथ सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट सलोन कोतवाली क्षेत्र के लोहरानी मजरे मतरमपुर निवासी राकेश कुमार ने दर्ज कराई थी।
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रिपोर्ट के अनुसार मेड़ के विवाद को लेकर पांच दिसंबर 2000 को रामदीन, रामकिशोर व रामकिशुन के दामाद ने वादी के भाई शेर बहादुर को मारा पीटा था, जिससे वादी के भाई को काफी चोटें आईं थीं।
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पुलिस ने विवेचना के बाद रामदीन, उसके भाई रामकिशोर के अलावा ओमप्रकाश उर्फ जागेश्वर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दो भाइयों समेत तीनों अभियुक्त को सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड जमा होने पर आधी राशि प्रतिकर के रूप में पीड़ित को देने का भी आदेश दिया है।