फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Raebareli News ›   Court

दो भाइयों समेत तीन को चार-चार वर्ष का कठोर कारावास

Thu, 31 Mar 2022 11:12 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 31 Mar 2022 11:12 PM IST
विज्ञापन
Court
रायबरेली। अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी ने करीब 21 साल पुराने हमला करने के एक मामले में दो भाइयों समेत तीन अभियुक्तों को चार-चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चार-चार हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) उमानाथ सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट सलोन कोतवाली क्षेत्र के लोहरानी मजरे मतरमपुर निवासी राकेश कुमार ने दर्ज कराई थी।
विज्ञापन

रिपोर्ट के अनुसार मेड़ के विवाद को लेकर पांच दिसंबर 2000 को रामदीन, रामकिशोर व रामकिशुन के दामाद ने वादी के भाई शेर बहादुर को मारा पीटा था, जिससे वादी के भाई को काफी चोटें आईं थीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने विवेचना के बाद रामदीन, उसके भाई रामकिशोर के अलावा ओमप्रकाश उर्फ जागेश्वर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी।
कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दो भाइयों समेत तीनों अभियुक्त को सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड जमा होने पर आधी राशि प्रतिकर के रूप में पीड़ित को देने का भी आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed