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कोर्ट सख्त : रेप के दो मामलों में आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
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रायबरेली। अपनी बेटी के साथ ही दुराचार करने में आरोपी पिता के अलावा अपहरण व रेप के एक अन्य मामले के आरोपी को कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट द्वितीय के विशेष न्यायाधीश उदयवीर सिंह ने आरोपियों की ओर से अलग-अलग दाखिल दोनों जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दीं।
विशेष लोक अभियोजक बब्बन कुमार त्रिपाठी के मुताबिक पहला मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है। मामले की रिपोर्ट पीड़िता की मां ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 25 मार्च 2021 की रात वादिनी की सात साल की बेटी के साथ पिता ने ही दुराचार किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी पिता की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
वहीं दूसरा मामला जगतपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार 17 फरवरी 2021 को आरोपी ने कुछ लोगों की मदद से वादी की नाबालिग बेटी का अपहरण कर दुराचार लिया। मामले में आरोपी लवकुश की जमानत अर्जी भी कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
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विशेष लोक अभियोजक बब्बन कुमार त्रिपाठी के मुताबिक पहला मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा है। मामले की रिपोर्ट पीड़िता की मां ने दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 25 मार्च 2021 की रात वादिनी की सात साल की बेटी के साथ पिता ने ही दुराचार किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी पिता की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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वहीं दूसरा मामला जगतपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार 17 फरवरी 2021 को आरोपी ने कुछ लोगों की मदद से वादी की नाबालिग बेटी का अपहरण कर दुराचार लिया। मामले में आरोपी लवकुश की जमानत अर्जी भी कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
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